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दिव्यांग बालक के साथ बलात्कार करने वाले त्यागी बाबा को आजीवन कारावास

चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

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tyagi Baba gets life imprisonment for raping child

tyagi Baba gets life imprisonment for raping child

सतना. दिव्यांग बालक के साथ बलात्कार (आप्रकृतिक कृत्य ) करने वाले बाबा को चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने बाबा को पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, दिव्यांग बालक के पिता ने पुलिस थाना नयागांव चित्रकूट में शिकायत दर्ज करायी कि मुरैना वालों के आश्रम में रामकीर्तन दास त्यागी नाम का बाबा रहता है। मेरा एक बेटा मानसिक रुप से विकलांग है। वह 7 जून 17 को सुबह 9 बजे सब्जी लेने मण्डी गया हुआ था। किसी के बुलाने पर बेटा रामकीर्तन के आश्रम में पहुंच गया। मै जब उसे बुलाने गया तो वह आश्रम में खिचड़ी खा रहा था।

अपने छोटे बेटे को उसे घर बुलाना कहकर कर्वी चला गया। जब छोटा बेटा उसे घर लेकर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा तुम इतनी देर तक आश्रम में क्या कर रहे थे। तब दिव्यांग बालक ने मां को बताया कि आश्रम में बाबा ने उसके साथ गलत काम किया है। जिससे उसके गुदा द्वार में दर्द भी हो रहा था।

कोर्ट में जुर्म प्रमाणित
दिव्यांग बालक के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना नयागांव, चित्रकूट बालकों का संरक्षण अधिनियम सहित भादवि की धारा 377 के तहत अपराध क्रमांक 58/२०१७ कायम कर मामले की जांच शुरु की गई। जांच पूरी होने के बाद आरोपी बाबा के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण के दौरान बाबा रामकीर्तन दास त्यागी उम्र ७० निवासी बैंक कॉलोनी भोपाल थाना जहांगीराबाद, हाल मुकाम अडगड़वा तपसी आश्रम चित्रकूट के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को भादवि की धारा 377 के तहत आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।