
सवाईमाधोपुर. पुलिस गिरफ्त में आरोपी।
सवाईमाधोपुर.विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट न्यायाधीश ने शनिवार को नाबालिग का अपहरण कर जबरदस्ती करने के एक आरोपी को 4 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 3 माह अदम अदायगी की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक हिम्मत सिंह राजावत ने बताया कि गत 4 सितम्बर 2017 को लहसोड़ा निवासी एक व्यक्ति ने रवाजना डूंगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमे बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान इस्लाम नामक व्यक्ति के घर के सामने आरोपी दिनेश मीना मोटरसाइकिल लेकर पहुँचा ओर उसकी पुत्री को जबरदस्ती से उठाकर ले गया। घटना के बाद इस्लाम नाम व्यक्ति ने पीडि़त को सूचना दी। इस पर पीडि़त मोटरसाइकिल लेकर आरोपी का पीछा किया। इसके बाद आरोपी सवाईमाधोपुर में रामद्वारे के पास उसकी पुत्री को छोडकर भाग गया। इसके बाद शनिवार को विशेष न्यायालय न्यायादिश ने निर्णय सुनाया।
पीडि़ता के बयान के बाद आरोपी लहसोड़ा निवासी दिनेश मीना को पुलिस ने गत 31 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया। इसके बाद विशेष न्यायालय ने शनिवार को धारा 363 में आरोपी को सजा सुनाई।
Updated on:
30 Mar 2019 03:00 pm
Published on:
30 Mar 2019 03:00 pm
