
कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो
गंगापुरसिटी। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 ने एक ऐतिहासिक फैसले में इन्द्रजीत सिंह उर्फ काके पुत्र भगतसिंह निवासी सिंधी कॉलोनी को दुष्कर्म व एसिड हमले जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक संख्या 2 घनश्याम सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 326 ए के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, धारा 343 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त की ओर से पूर्व में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत प्रधान सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही, जमा करवाई जाने वाली सम्पूर्ण राशि पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप दिलवाई जाएगी।
फैसले में कहा गया कि ऐसे गंभीर अपराध समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करते हैं। कानून का राज बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने यह भी माना कि प्रतिकर राशि पर्याप्त नहीं हैए इसलिए अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजकर पीड़िता को अतिरिक्त प्रतिकर दिलाने का निर्देश दिया गया।
प्रकरण के अनुसार, पीड़िता ने 05 जनवरी 2019 को पर्चा बयान दिया कि वह मथुरा निवासी है और उसके पति की मृत्यु 4-5 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। वर्ष 2017 में अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह निवासी सिंधी कॉलोनी ने मथुरा में उसका मकान किराए पर लिया था और तब से परिचय हो गया। अभियुक्त ने उसका मोबाइल नंबर भी लिया।
घटना से कुछ दिन पूर्व अभियुक्त ने उसे फोन कर मथुरा रेलवे स्टेशन बुलाया और बहला-फुसलाकर गंगापुरसिटी ले आया। यहां उसने किराये का कमरा लेकर पीड़िता को रखा और लगातार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि जब वह मथुरा लौटना चाह रही थी तो अभियुक्त ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी मथुरा हाईवे थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वह जेल भी गया था। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना गंगापुरसिटी ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया।
Updated on:
8 Apr 2026, 1:53 PM IST
Published on:
8 Apr 2026, 1:51 PM IST
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