
sawaimadhopur
सवाईमाधोपुर. चुनाव आयोग के सख्त नियमों के बीच सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां इन दिनों फीकी पड़ी है। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। अब 12 नवम्बर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 नवम्बर तक चलेगी। इस बार प्रत्याशियों के नामांकन के लिए चुनाव आयोग के सख्त नियमों का पालन करना होगा। नामांकन के एक दिन पहले नया बैंक खाता खुलवाना होगा। वहीं उनके खिलाफ दर्ज अपराध की जानकारी समाचार पत्रों में सार्वजनिक करनी होगी।
दरअसल, अभी तक दिवाली त्योहार के कारण चुनावी रंगत फीकी थी, लेकिन प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद चुनावी महासंग्राम शुरू होगा। दोनों पार्टियां की पहली सूची का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सोमवार से फिर से हलचल शुरू हो जाएगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को पेन कार्ड, इनकम टैक्स, पूरे परिवार की चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी भी देनी होगी। फॉर्म में प्रत्याशी को अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होगी।
चार समर्थक ही सौ मीटर परिधि में जा सकेंगे
नामांकन फाइल करने के दौरान प्रत्याशी के साथ चार समर्थक ही सौ मीटर की परिधि में अंदर जा सकेंगे। इसी प्रकार तीन वाहन ही परिधि के अंदर ला सकेंगे। तीन से ज्यादा गाडिय़ां लाने पर प्रतिबंध है। फॉर्म नम्बर 26 में शपथ पत्र के साथ लंबित अपराध की जानकारी उसे देनी होगी। अपराध को न्यूज पेपर में चस्पा करवाकर सार्वजनिक करना होगा।
नामांकन दाखिल के लिए सख्त नियम
चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के लिए नियमों को सख्त किया है। इस बार प्रत्याशी को नामांकन के समय फॉर्म में सभी कॉलम भरने होंगे। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी को नया बैंक खाता भी खुलवाना होगा। नामांकन सुबह 11 से अपराह्न तीन बजे तक किए जाएंगे। 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जाएंगे। इसके बाद सूची फाइनल होगी।
फैक्ट फाइल (चुनावी कार्यक्रम)
- नामांकन तिथि-12 नवम्बर
- अंतिम नामांकन तिथि-19 नवम्बर
-नामांकन पत्रों की जांच-20 नवम्बर
-नामांकन पत्रों की वापसी-22 नवम्बर
-मतदान की तिथि-7 दिसम्बर
-मतगणना-11 दिसम्बर
- सुबह 11 से अपराह्न तीन बजे तक होंगे नामांकन।
नियम हुए सख्त
इस बार चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के लिए नियम सख्त कर दिए है। प्रत्याशियों को नामांकन के एक दिन पहले नया बैंक खाता खुलवाना होगा। चार समर्थक ही सौ मीटर एवं तीन वाहन ही परिधि के अंदर आ सकेंगे। वहीं पेन कार्ड, इनकम टैक्स, पूरे परिवार की चल-अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी।
लक्ष्मीकांत कटारा, उपखंड अधिकारी, सवाईमाधोपुर
Published on:
12 Nov 2018 06:15 am
