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खेत में आया अजगर पकड़ा

locationसवाई माधोपुरPublished: Oct 31, 2018 02:00:58 pm

Submitted by:

rakesh verma

www.patrika.com/rajasthan-news

अजगर को रेस्क्यू करते वनकर्मी।

रणथम्भौर की फलौदी रेंज के टोडरा गांव में अजगर को रेस्क्यू करते वनकर्मी।

सवाईमाधोपुर. रणथम्भौर की फलौदी रेंज के टोडरा गांव में मंगलवार रात करीब आठ बजे एक खेत में अजगर आ गया था। अचानक खेत में आए अजगर से ग्रामीण भयभीत हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के रेस्क्यू टीम प्रभारी राजवीर ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। कर्मचारियों ने खेत से अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। गौरतलब है कि पिछले एक माह में कई जगहों पर अजगर जंगल से निकलकर आबादी एरिया में आ रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है। हालांकि वनकर्मी मुस्तैदी से इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ रहे हैं।

निजी सम्पत्ति पर नहीं लगा सकेंगे विज्ञापन
सवाईमाधोपुर. विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवाकर चुनाव प्रचार-प्रसार करेंगे तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी पवन ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी मॉनिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया है।उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी की ओर से संबंधित मॉनिटरिंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का झंडा, स्टीकर लगाता है तथा यदि इससे राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति के बिना अपने वाहन पर झंडे या स्टीकर इस प्रकार लगाता है कि जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद््देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एवं आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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