
यात्रियों की बोतल में शीतल पेयजल भरते हुए मीणा समाज के कार्यकर्ता
भाड़ौती. सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर मीणा समाज संस्था द्वारा प्लेटफार्म 1 व 2 पर चार ट्रॉली शीतल जल उपलब्ध करा रहे हैं। जल सेवक ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे पर जाकर यात्रियों को पानी पिला रहे हैं। मीणा समाज के शीतल पेयजल सेवा के अध्यक्ष मेघराज मीणा ने बताया कि शीतल पेयजल की सेवा 30 जून तक रहेगी।
आरपीएफ ने चलाया जांच अभियान
सवाईमाधोपुर. रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को आरपीएफ की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान आरपीएफ कर्मियों ने रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों की जांच की और बेटिकट यात्रियों की धरपकड़ की। आरपीएफ थानाधिकारी बच्चन देव ने बताया कि इस दौरान पटरी पार करते छह, चेनपुलिंग करते दो, टिकट से अधिक यात्रा करते एक, लगेज कोच में यात्रा करते सात व चार अवैध वेण्डर पकड़े और उनसे जुर्माना वसूल किया गया।
राजस्थान बार कौंसिल के सदस्य का स्वागत
सवाईमाधोपुर. बार कौंसिल मेम्बर ऑफ राजस्थान डॉ. महेश शर्मा शुक्रवार को सवाईमाधोपुर आए। इस दौरान सवाईमाधोपुर बार एसोसिएशन द्वारा उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के दौरान सदस्य पद के लिए मिले समर्थन पर सभी का आभार जताया। इसके बाद डॉ. शर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी एडवोकेट्स से चर्चा की और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उन्हें बताने के लिए कहा।
मोबाइल व क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश
सवाईमाधोपुर. जिला मंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एक मोबाइल कंपनी को परिवादी को नया मोबाइल या क्षतिपूर्ति राशि एक महीने में देने के निर्देश दिए है। अधिवक्ता घनश्याम योगी ने बताया कि सूरवाल निवासी परिवादी कलाम खां ने 12 मई 2016 को उसने आठ हजार 50 रुपए में मोबाइल खरीदा था। इसकी एक साल की वारंटी दी गई थी, लेकिन एक माह बाद मोबाइल के सॉफ्टवेयर में खराबी आ गई और मोबाइल बंद हो गया। उसने मोबाइल खराब होने की शिकायत दुकानदार से की।
दुकानदार ने उपभोक्ता को सर्विस सेन्टर पर जाने को कहा। वह मोबाइल लेकर सर्विस सेंटर गया तो उसमें सॉफ्टवेयर की तकनीकी खराब बताई गई और 2700 रुपए जमा कराने को कहा गया। इस पर परिवादी ने कहा कि मोबाइल एक साल की वारंटी में है लेकिन सर्विस सेंटर पर मोबाइल ठीक नहीं किया गया। इसके बाद परिवादी ने जिला मंच में परिवाद पेश किया। इसके बाद गत दिनों जिला मंच चतुर्थ अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, सदस्य मिथलेश शर्मा ने परिवादी को नया मोबाइल या कीमत देने तथा तीन हजार रुपए की क्षतिपूर्ति एक महीने में देने के निर्देश दिए।
Published on:
16 Jun 2018 03:08 pm
