
Kirodi
सवाई माधोपुर/गंगापुरसिटी।
राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को ग्राम न्यायालय ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में छह माह के कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
सहायक अभियोजन अधिकारी कुलदीप बरोलिया ने बताया कि थाने पर दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से 22 दिसम्बर 2009 से 15 फरवरी 2010 तक धारा 144 लागू की गई थी। इसमें सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस एवं भाषण पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद दौसा सांसद रहते हुए डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने अपने अन्य समर्थकों के साथ पीलौदा में पांचना बांध से पानी खुलवाने व सरकार द्वारा पानी नहीं खोलने पर संघर्ष का आह्वान किया था।
धारा 144 की अवमानना पर डॉ. मीणा सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। डॉ. मीणा ने 4 जनवरी को 2010 को सभा की थी। इसी सभा में 13 जनवरी को पुन: सभा करने का आह्वान किया था। इसके चलते डॉ. मीणा के खिलाफ दो केस धारा 188 के तहत दर्ज हुए थे। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक अधिकारी जया अग्रवाल ने मुकदमा नंबर 166/12 में 6 माह का कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना तथा मुकदमा नंबर 256/12 में 6 माह का कारावास एवं 1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद उन्हें जमानत मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। डॉ. मीणा अब एक माह के अंदर एडीजे कोर्ट में अपील कर सकेंगे।
आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा पहले भी इस मामले में न्यायालय में पेश हो चुके हैं और मामले के संबंध में अपने बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। वहीं उसी मामले को लेकर बुधवार को ग्राम न्यायालय किरोड़ी मीणा को सजा सुनाई है। सजा में उन्हें 6 माह का कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना का दंड दिया गया है। वहीं किरोड़ी अब एक महीने के अंदर एडीजे कोर्ट में अपील कर सकेंगे।
Published on:
13 Mar 2019 08:14 pm
