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तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती: नियुक्ति सूचियों का अनुमोदन 26 को

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती: नियुक्ति सूचियों का अनुमोदन 26 को
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sawaimadhopur

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सवाईमाधोपुर. जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जिला स्थापना समिति की बैठक 26 दिसम्बर को होगी। इस बैठक में अभ्यर्थियों की नियुक्ति सूचियों का अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद नियुक्ति सूची जारी कर दी जाएगी। बैठक के संबंध में गुरुवार को जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से आदेश भी जारी किए गए। समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख हैं। जबकि सचिव जिला परिषद सीईओ एवं सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी आदि शामिल हैं। इनकी उपस्थिति में सूचियों का अनुमोदन होगा। गौरतलब है कि जिले में जिले में 227 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है।

चयनित अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा : शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में जान बूझकर देरी करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर अभ्यार्थियों को जल्द ही नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रारंम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक ने 18 दिसम्बर को ही सभी जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उसी दिन नियुक्ति के आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे।

इसमें बताया कि राजस्थान प्रारम्भिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल द्वितीय विज्ञान एवं गणित के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दी जाए। लेकिन सवाईमाधोपुर में आदेश की पालना में ढिलाई की जा रही है।

कई जिलों में मिली नियुक्तियां
अभ्यर्थियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग निदेशालय बीकानेर से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, टोंक, झालावाड़, जैसलमैर आदि कई जिलों में चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी गई हैं। जिला कलक्टर ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।

अब तक ये रही प्रक्रिया
प्रारंम्भिक शिक्षा विभाग की ओर से तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के तहत 31 अगस्त 2018 को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर को वर्गवार प्रोविजनल चयन सूचियां व अंतिम कट ऑफ माक्र्स व जिला आवंटन की सूचियां जारी की गई थी। वहीं चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटित किए गए थे। लेकिन हाईकोर्ट की रोक के चलते नियुक्ति नहीं दी गई थी। लेकिन अब कोर्ट के आदेश से भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

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