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नाबालिग का अपहरण करने वाले को तीन साल का कठोर कारावास

नाबालिग का अपहरण करने वाले को तीन साल का कठोर कारावास
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नाबालिग का अपहरण

नाबालिग का अपहरण

सवाईमाधोपुर. अनुसूचित जाति/जनजाति न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिक बच्चे का अपहरण करने वाले एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड अदम अदायगी के निर्देश दिए।विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज मीणा ने बताया कि परिवादी नईमुद्दीन निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी ने मानटाउन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनका सात वर्षीय पुत्र फरहान अंसारी घर के सामने खेल रहा था। इस दौरान करीब दो बजे कोई व्यक्ति उसका अपहरण कर ले गया। इसके बाद फोन कर 70 हजार रुपए भी मांगे थे। वहीं पुलिस को सूचना देने पर बच्चे को मारने की धमकी दी।

इसके बाद मानटाउन थानाधिकारी ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। आरोपी दुर्गेश व कुलदीप के विरूद्ध धारा 363, 364 ए में आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया।इसी प्रकार अन्य आरोपी रविकुमार की आयु 16 वर्ष होने से उसके विरूद्ध बाल न्यायालय में पृथक से आरोप पत्र पेश किए जाने का नोट अंकित किया। इसके बाद न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी दुर्गेश को धारा 363 आईपीसी में उपरोक्त सजा सुनाई।


नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला दर्ज
खण्डार. गांव गण्डावर में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि गण्डावर गांव में एक युवक पवन ने गांव की ही नाबालिग से छेड़छाड़ का प्रसास किया। विरोध करने पर एवं घर वालों को पता लगने पर कोई कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी के परिजनों रामभरत पुत्र गोवर्धन, प्रेमराज पुत्र तुलसीराम, महावीर, सुमेर, पिसरान आदि ने पीडि़त पक्ष से मारपीट की। थानाधिकारी ने बताया कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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