
mp news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए एसपी को शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सिवनी एसपी को दिए गए हैं और मामला सिवनी जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित किए जाने का है। हाईकोर्ट ने सिवनी एसपी से पूछा है कि आखिर अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कोर्ट ने धूमा टीआई को भी शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
सिवनी जिले के धूमा थाना इलाके में कुछ समय पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को किसी ने खंडित कर दिया था। मूर्ति को खंडित किए जाने के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया था लेकिन इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे थे। सिवनी के सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र अहिरवार ने एक याचिका दायर की थी जिसकी पैरवी अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में की।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की बैच ने सख्त निर्देश सिवनी एसपी को दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसपी अगली सुनवाई पर अपना जवाब शपथ पत्र पर लिखकर कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने धूमा थाना प्रभारी से भी शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
Published on:
30 Apr 2025 08:28 pm
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