वहीं संसोधित ग्रेच्यूटी के तिथि में बदलाव किये जाने से श्रमिक संगठन नाराज है। उनका कहना है कि सरकार ने धोखा दिया है ।श्रमिक संगठनो के साथ हुई बैठक में संसोधित ग्रेच्युटी स्कीम पहले जनवरी 2017 से लागू करने पर सहमत बनी थी। केंन्द्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की गई ।
इसमें बताया गया कि केन्द्रीय सरकार अधिनियम 2018 ए की उपधारा 2 प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुये 29 मार्च 2018 को वह तारीख नियत करती है। जिसकी उक्त अधिनियम प्रभुत्त होगा। केन्द्रीय सरकार ग्रेच्यूटी संदर्भ अधिनियम 1972 की धारा उक्त धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह निर्देश करती है कि उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी को देय ग्रेच्यूटी की रकम 20 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना देखकर श्रमिक संगठन नाराज हो गये हैं उन्होने अधिसूचना को लेकर सरकार पर हल्ला बोला है इसे धोखा करार दिया है।
उनका कहना है कि यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र सौंपी गई थी। उसमें ग्रेच्यूटी स्कीम को पहली जनवरी 2016 से लागू करने के लिये कहा गया था। लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया कि ग्रेच्यूटी संसोधन पहली जनवरी 2017 से लागू होगा। यूनियन का कहना था कि तिथि पर चर्चा करने पर सहमती हुई थी अधिसूचना में 29 मार्च 2018 से संसोधित ग्रेच्यूटी लागू किये जाने की जानकारी दी गई है जिसे श्रमिक संगठनो से छलावा बताया है।