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एमपी के पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन मकान में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म

Shahdol rape case- एमपी के एक बड़े नेता के निर्माणाधीन मकान में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म की घटना सामने आई। प्रदेश के शहडोल में यह वारदात हुई।

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बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा दे कर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी को मिली 10 साल की सजा..

बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा दे कर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी को मिली 10 साल की सजा..

Shahdol rape case- एमपी के एक बड़े नेता के निर्माणाधीन मकान में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म की घटना सामने आई। प्रदेश के शहडोल में यह वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी पंकज कटारे को गिरफ्तार कर लिया है। 54 साल का यह बदमाश पहले भी दुष्कर्म के मामले में सजा काट चुका है। आरोपी ने स्कूल छात्रा को किसी से मोबाइल पर बात करते देख लिया तो उसे यह कहकर डरा दिया कि वह उसके घर में बता देगा। छात्रा घबरा गई तो उसे एक सूने मकान में ले गया जहां दुष्कर्म किया। निर्माणाधीन मकान प्रदेश के बड़े नेता पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह का बताया जा रहा है।

शहडोल के कोतवाली थाना के पांडव नगर में दुष्कर्म की यह वारदात हुई। यहां 13 साल की छात्रा के साथ बदमाश ने दुष्कर्म किया। 8वीं की यह छात्रा बुधवार सुबह जब स्कूल जा रही थी तब उसे आरोपी पंकज कटारे ब्लेकमेल कर सूने मकान में ले गया था।

छात्रा के साथ निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर दुष्कर्म किया। जब पीड़ित बच्ची चीखी तो आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया। खिड़की से आरोपी भी नजर आ गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नीचे उतर रहे आरोपी को पकड़ लिया। तब पीड़ित छात्रा भी बिलखते हुए नीचे आ रही थी।

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जिस निर्माणाधीन मकान में आरोपी ने दुष्कर्म किया वह प्रदेश के पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पूर्व मंत्री के जिस मकान में वारदात हुई वहां करीब डेढ़ साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा है।

मोबाइल पर बात करते देख किया ब्लेकमेल

एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान के अनुसार छात्रा को राजेंद्र टॉकीज के पास मोबाइल पर किसी से बात करते आरोपी पंकज कटारे ने देख लिया तो उसे यह कहकर ब्लेकमेल किया कि मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम्हारे घरवालों को बता दूंगा कि तुम लड़कों से बात करती हो। इससे छात्रा घबराकर उसके साथ चली गई।

दुष्कर्म की सजा काट चुका है आरोपी

पकंज कटारे पहले भी दुष्कर्म कर चुका है। 2016 में एक मासूम से दुष्कर्म के केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे 2026 में जेल से रिहा होना था पर अच्छे चाल-चलन का हवाला देते हुए 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया था। कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी के अनुसार कुछ महीने पहले ही वह जेल से रिहा हुआ था।