22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंतिम सांस तक जेल में रहेगा ये शख्स, किया था ये खौफनाक क्राइम

जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा, कोर्ट ने कहा: जब तक प्राकृतिक मौत न हो जाए, रखा जाए जेल में

2 min read
Google source verification
Crime

Crime

शहडोल।प्यार में आदमी अंधा हो जाता है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतना अंधा हो जाए कि अपनी प्रेमिका के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों से भी बहशीपन पर उतर आए, ऐसे किस्से आपने कम ही देखे और सुने होंगे। ऐसे ही एक शख्स को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है।
गोहपारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत धौनहा गांव में दो महिलाओं की नृशंस हत्या के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तल्ख होकर कहा कि जब तक आरोपी की प्राकृतिक मौत नहीं हो जाती है तब तक के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाता है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश डी के पालीवाल द्वारा की जा रही थी। मीडिया प्रभारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार गोहपारू के धौनहा गांव निवासी प्रेमदास पनिका का अनीता के साथ नजदीकियां थी। 26 जून 2016 को अनीता अपनी मौसी फूलबाई के साथ प्रेमदास पनिका के घर गई थी। जहां पर दोनों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते दोनों का विवाद इतना बढ़ गया था कि आरोपी प्रेमदास घर में दोनों महिलाओं को बंधक बनाया और फरसे से दोनों महिलाओं के गले में वार कर दिया। आरोपी दौड़ा दौड़ाकर दोनों महिलाओं के गले में तब तक वार करता रहा जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। इसके बाद आरोपी प्रेमदास दोनों महिलाओं की लाश को घर में बंद करके भाग निकला था। मामले की विवेचना तत्कालीन गोहपारू प्रभारी विजय गोठारिया ने की थी। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश डी के पालीवाल ने आरोपी को प्राकृतिक मौत तक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने मृतकों के परिजनों के पुनर्वास के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल ने पैरवी की है।
दो पक्ष भिड़े, तलवार चाकू से हमला, कई घायल
शहडोल। बुढ़ार थाना क्षेत्र के जरवाही गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। देखते ही देखते आरोपियों ने तलवार और चाकू से हमला कर दिया , जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। वारदात १७ जनवरी की दोपहर दो बजे के आसपास की है। टीआई प्रफुल्य राय ने बताया कि अजय यादव ने शिकायत दर्ज कराई किअपने साथी मनोज रैदास और रामचन्द्र के साथ करीब दो बजे जरवाही गया था। सरकारी जमीन पर अजय द्वारा बनाए गए आवास को लेकर दूसरा पक्ष आ गया। यहां आरोपी मिंदा यादव, ललितेश यादव, ललन केवट, मुकुल यादव, बबलू केवट, द्ददू बैगा और लल्लू केवट आ गया। सभी आरोपियों ने अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीडि़त ने बताया कि मिंदा यादव ने रामचन्द्र रैदान की हत्या करने के लिए चाकू मार दिया। इसी तरह ललन केवट ने मनोज चौधरी को तलवार मार दिया। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बुढ़ार पुलिस ने तत्काल आरोपियों की गिरफतारी के लिए दबिश दी जहां से दददू बैगा, ललितेश यादव, मुकुल यादव, मनोज केवट को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया है।