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भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पिता-पुत्र को सजा का ऐलान, खौफनाक वीडियो हुआ था वायरल

महिला की हत्या करने वाले देवर और उसके बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 24 हजार जुर्माना भी लगाया।

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भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पिता-पुत्र को सजा का ऐलान, खौफनाक वीडियो हुआ था वायरल

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर न्यायालय ने भाभी की हत्या करने वाले देवर और उसके बेटे को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि, जिले के अंतर्गत आने वाले भौंती गांव में जमीन विवाद को लेकर बाप - बेटे ने बेरहमी के साथ कल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले करके महिला की बीच सड़क पर हत्या कर दी थी। घटना का एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। अब इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पिछोर न्यायालय ने पिता - पुत्र को आजीवन कारावास का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 24 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

आपको याद दिला दें कि, बीते 9 दिसंबर 2021 को भौंती थाना इलाके में रहने वाले विनय भार्गव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, जमीन बंटवारे को लेकर उसके चाचा राजू भार्गव का उनसे विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर 9 दिसंबर को सुबह करीब 9:45 बजे चाचा राजू भार्गव और उसके बेटे राधाशरण हाथ में बका और कुल्हाड़ी लेकर आए और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब उसने गाली देने से मना किया तो दोनों आरोपियों ने कुल्हाड़ी से उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लि मौके से भाग गया, लेकिन इसी दौरान उसकी मां मंजूलता भार्गव और छोटा भाई गिर्राज आ गए तो राजू भार्गव ने मां के सिर में बके और कुल्हाड़ी से बहमले कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं, राधाशरण ने भाई गिर्राज पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे गिर्राज की कमर में गंभीर चोट आई। हालांकि, आसपास के लोगों ने बीचबचाव कराकर उसकी जान बचा ली।

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घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था दिल दहला देने वाला वीडियो

शिकायत पर पुलिस ने दोनों बाप-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां कोर्ट ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर 48 वर्षीय राजू उर्फ राज किशोर और 19 वर्षीय राधाशरण भार्गव को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 24 हजा रूपए जुर्माना भी लगाया है।