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राम जानकी मंदिर के मामले को लेकर फंसे श्रावस्ती के एसडीएम तहसीलदार रहते किया ये आदेश

देवीपाटन मंडल के मण्डलायुक्त नहीं एसडीएम श्रावस्ती के खिलाफ शासन को पत्र भेजा है। जिसको लेकर हड़कंप मच गया है।

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जिलाधिकारी कार्यालय श्रावस्ती

मण्डलायुक्त योगेश्वर नाथ मिश्र ने श्रावस्ती एसडीएम के खिलाफ शासन को कठोर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। एसडीएम पर आरोप है कि नायब तहसीलदार जमुना के पद पर रहते हुए उन्होंने राम जानकी मंदिर की जमीन को निजी पक्ष में आदेश कर दिया था वर्तमान में उप जिलाधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात हैं।

देवीपाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने तत्कालीन तहसीलदार जमुनहा एवं वर्तमान उप जिलाधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात अहमद फरीद खान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। मंडलायुक्त ने बताया कि वर्तमान उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार रहते हुए राम जानकी मंदिर की भूमि को निजी पक्ष में आदेश कर दिया था। उप जिलाधिकारी ने नामांतरण आदेश पारित करते समय पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण किये बगैर आदेश पारित करने पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा गया है। साथ उन्होंने श्रावस्ती के जिलाधिकारी को निर्देश दिए केवल संबंधित प्रकरण में विधिक रूप से परीक्षण कराकर विधि संगत आदेश पारित करें। आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र अपनी तैनाती के बाद से ही भ्रष्टाचार पर सरकार के जीरो टारलेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। देवीपाटन मंडल में तैनाती के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े कदम उठाए है।


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