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टाइगर रिजर्व क्षेत्र में विस्थापन से पहले अवैध निर्माण, मुआवजे के लिए शासकीय सेवक बना रहे मकान

मुआवजे की चाह में सरकारी कर्मचारी भी बनवा रहे मकान

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Illegal construction in Sanjay Tiger Reserve area

Illegal construction in Sanjay Tiger Reserve area

सीधी। जिले में किसी भी शासकीय प्रोजेक्ट के लिए भू-अधिग्रहण या विस्थापन की बात आती है तो लोग मुआवजा हथियाने के तमाम हथकंडे अपनाने लग जाते हैं। ललितपुर-सिंगरौली रेललाइन के भू-अर्जन में अनियमितता का मामला सुर्खियों में है। इस बीच संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के दुबरी अभ्यारण्य में भी कुछ लोग सक्रिय हो गए। वे यहां विस्थापन के लिए चिह्नित गांवों में झुग्गी-झोपड़ी बनाकर मुआवजा हथियाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इसमें कुछ शासकीय कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ये है मामला
स्थानीय लोगों की मानें इसमें वन विभाग के कर्मचारियों की भी मिलीभगत है। आरोप है कि कुसमी जनपद की सोनगढ़ में खुद पंचायत सचिव अवैध निर्माण कराने में व्यस्त हैं। सोनगढ़ के अमराडांडी गांव में गोपद नदी के किनारे प्राथमिक पाठशाला के पास लगभग 0.28 हेक्टेयर भूमि में सोनगढ़ के सचिव राजेश गुप्ता, अमरोला सचिव सुनील सिंह, अखिलेश पांडेय व रजनीश सिंह सहित जनपद कर्मचारियों व ग्रामीणों ने भवन निर्माण कराया है। ग्रामीणों ने बताया कि 22 अप्रैल से शुरू ये निर्माण मुआवजा लेने की नीयत से करवाया जा रहे हैं।

ऐसे होता है खेल
सूत्र बताते हैं कि संजय टाइगर रिजर्व एरिया में विस्थापन के लिए चिह्नित सभी गांवों में लोगों ने मुआवजे की लालच में सरकारी व निजी आराजी में मकान निर्माण शुरू कर दिया है। इसके पीछे उनकी मंशा है कि निर्माण होते ही वन अधिकारियों से साठ-गांठ कर विस्थापन सूची में नाम जुड़वां लिया जाएगा।

ट्रैक्टर जब्त करने का आदेश
एसडीएम अनुराग तिवारी ने मौका मुआयना कर कहा कि 29 अप्रैल को राजस्व टीम के भ्रमण के दौरान अमराडांडी में शासकीय भूमि पर जारी अवैध निर्माण में ट्रैक्टर (एमपी 18 एबी 0930) संलिप्त मिला था। उन्होंने थाना पुलिस को नाकाबंदी कर इसे जब्त करने का आदेश दिया है। जब तक की उसे मुक्तकराने का आदेश पारित नही किया जाता है।

एसडीएम ने नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण
ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे कुसमी एसडीएम अनुराग तिवारी ने निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त करवाते हुए पंचनामा तैयार किया है। साथ ही अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस पत्र (443/एसडीओ/2018) जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा तहसीलदार, जनपद सीइओ व राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी को मौका मुआयना कर तीन दिवस के अंदर अवैध निर्माण ध्वस्त कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।