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सीधी. मुख्यमंत्री फ सल ऋ ण माफ ी योजना के लिए आवेदन मंगलवार से भरे जाएंगे। कलेक्टर अभिषेक सिंह ने संबंधित विभागों व बैंक अफसरों को आपसी समन्वय से पात्र किसानों को येाजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पंचायत व बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड फसल ऋ ण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों की हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड सफेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए है।
10 हजार गुलाबी आवेदन
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले को 15 हजार हरे, 40 हजार सफेद और 10 हजार गुलाबी आवेदन प्राप्त हो गए हैं। कलेक्टर सिंह ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए हंै कि सभी ग्राम पंचायतों तथा बैंक शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में हरे तथा सफेद आवेदन फार्म उपलब्ध कराएं। आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर और फ ार्म छपवाना सुनिश्चित करें। बैंक की समस्त शाखाएं अपने स्तर से पात्र किसानों को सूचित करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर नेे ग्राम पंचायत स्तर पर ऑफ लाइन फ ार्म प्राप्त कर जनपद पंचायत स्तर से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
आधार कार्ड नहीं बने तो...
कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे कृषक जिनके खाते आधार सीडेड नही हंै उनके आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त कर बैंक खातों में प्रविष्टि करने की कार्रवाई करें। ऐसे पात्र कृषक जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। आधार कार्ड बनवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ऐसे कृषक जो जिले से बाहर गए हुए हैं उन्हे योजना की जानकारी से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी पात्र कृषको को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश करें।
तीन रंग के आवेदन
मुख्यमंत्री फसल ऋ ण माफ ी योजना में किसानों को पात्रतानुसार हरे, सफेद और गुलाबी रंग के आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। शासन से जारी नियमानुसार ऋ णी कृषकों की सूची प्रकाशन के बाद आधार सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों को हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों का सफेद रंग के आवेदन पत्र जमा करने होंगे।
ऐसे करें दावा आपत्ति
हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान को दिया गया है। इसके लिए किसान को गुलाबी आवेदन करना होगा। गुलाबी रंग के आवेदन पत्र में भाग एक केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनका नाम बैंक द्वारा प्रदर्शित सूची में नहीं है। भाग दो केवल उन किसानों को भरना होगा, जिनके संबंध में बैंक द्वारा प्रदर्शित जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
Published on:
15 Jan 2019 06:30 am
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