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करंट लगने से हुई मौत तो कोर्ट ने दिए 52 लाख का क्लेम देने के आदेश

सीकर. कोर्ट ने दो साल पहले करंट लगने से हुई मौत को लेकर 52 लाख रुपए क्लेम देने के आदेश सुनाए है। साथ ही ब्याज के 6 प्रतिशत राशि भी लगाने को कहा है।

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Action on District Education Officer

सीकर. कोर्ट ने दो साल पहले करंट लगने से हुई मौत को लेकर 52 लाख रुपए क्लेम देने के आदेश सुनाए है। साथ ही ब्याज के 6 प्रतिशत राशि भी लगाने को कहा है। एडवोकेट पोखरमल ने बताया कि 3 सितम्बर 2018 को सीताराम सांगलिया पीठ में दर्शन करने के लिए आए थे। वह टेंट के पोल के पास खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। तभी मंदिर परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में फाल्ट आ गया। सर्विस लाइन जलने से करंट बोर्ड व पाइपों में आ गया। सर्विस लाइन टेंट के ऊपर से निकल रही थी। टेंट के पाइप से छू जाने पर करंट आ गया। सीताराम को करंट लग गया। उसे अस्पताल लेकर गए तो उसकी मौत हो गई। सीताराम की पत्नी शंकुतला ने विद्युत विभाग की लापरवाही से मौत को लेकर लोसल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट में भी याचिका पेश की। याचिका में चेयरमैन, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता के विरूद्ध दावा पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 5211024 रुपए का क्लेम पारित किया। साथ ही सीताराम के निधन पर अन्य खर्चो के 50 हजार रुपए भी देने के आदेश सुनाए। कोर्ट ने विद्युत विभाग को हर्जाने के 52 लाख 61 हजार 24 रुपए देने के आदेश दिए। साथ ही 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देने को कहा।