
पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan News: सीकर जिले में पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या-1 ने 17 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ संजय को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
कोर्ट ने पीड़िता को ढाई लाख रुपए मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है। न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने टिप्पणी की है कि आजकल इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो समाज के लिए खतरनाक स्थिति है।
विशिष्ट लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि परिवादी पीड़िता के चाचा ने 16 मई 2022 को मामला दर्ज करवाया था। परिवादी ने मामले में बताया कि वह अपनी पत्नी और भतीजी के साथ साले की शादी में गए हुए थे। 13 मई को वह बारात में चले गए, तब कोई उनकी भतीजी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। पीड़िता के बयानों से पता चला कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी संदीप कुमार उर्फ संजय निवासी डाबड़ी, फतेहपुर को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों और 31 दस्तावेजी सबूत पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने संदीप उर्फ संजय को सजा सुनाई और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया।
न्यायाधीश चौधरी ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है जो वर्तमान सामाजिक परिवेश में एक भयावह स्थिति है। इसका असर कहीं न कहीं समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। अत: ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है, ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो।
Updated on:
19 Oct 2025 03:12 pm
Published on:
19 Oct 2025 03:12 pm
