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हत्या के बाद शव को ट्रैक्टर से बांध गांव में घुमाने का आरोपी 14 साल बाद गिरफ्तार, पुलिस ने मजदूर बनकर पकड़ा

Nagwa Murder Case Sikar : निकटवर्ती नागवा गांव में 14 वर्ष पूर्व भगवान सिंह हत्याकांड ( Bhagwan Singh Murder Case ) में फरार पांच हजार रुपए के इनामी अपराधी ( Rewarded Accused Arrested ) को सदर पुलिस ने गुरुवार को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है।

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Nagwa Murder Case Sikar : निकटवर्ती नागवा गांव में 14 वर्ष पूर्व भगवान सिंह हत्याकांड ( Bhagwan Singh Murder Case ) में फरार पांच हजार रुपए के इनामी अपराधी ( Rewarded Accused Arrested ) को सदर पुलिस ने गुरुवार को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है।

हत्या के बाद शव को ट्रैक्टर से बांध गांव में घुमाने का आरोपी 14 साल बाद गिरफ्तार, पुलिस ने मजदूर बनकर पकड़ा

सीकर.

Nagwa Murder Case Sikar : निकटवर्ती नागवा गांव में 14 वर्ष पूर्व भगवान सिंह हत्याकांड ( Bhagwan Singhmurder case ) में फरार पांच हजार रुपए के इनामी अपराधी ( Rewarded Accused Arrested ) को सदर पुलिस ने गुरुवार को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। यह इस मामले का अंतिम आरोपी है और गुजरात के आणद में टाइल लगाने का कार्य करने लगा था। थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नागवा निवासी सुनील योगी उर्फ सुरेन्द्र है।


sikar police ने वारदात के बाद 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पोखरमल जाट और सुरेन्द्र योगी भाग गए थे। पुलिस ने पोखरमजाट को पिछले माह असम से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस सुनील योगी की तलाश में जुट गई। जानकारी एकत्र करने के बाद कांस्टेबल दिनेश कुमार को आरोपी सुनील को गिरफ्तार करने गुजरात भेजा गया।


13 वर्ष से रह रहा था परिवार के साथ ( crime in Sikar )
आरोपी सुनील उर्फ सुरेन्द्र योगी पिछले करीब 13 वर्ष से गुजरात के आणद में परिवार सहित रह रहा था। वह वहां पर टाइल लगाने का कार्य करता था। ऐसे में पुलिस का मानना है कि वारदात के कुछ समय बाद ही वह आणद में रहने लगा। ऐसे में साफ जाहिर है कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास नहीं किए।

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11 को आजीवन कारावास ( life imprisonment To Accused )
नागवा गांव में भगवान सिंह की हत्या वर्ष 2005 में 27 मई को की गई थी। लाठी और तलवारों से लेंस आरोपी भगवान सिंह के घर में घुस गए। इसके बाद भगवान सिंह को छत से फैंक दिया गया। आरोपियों ने सामूहिक हमला कर वहीं पर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को ट्रैक्टर के पीछे बांध कर पूरे गांव में घुमाया। इस माले में सुरेन्द्र सिंह, जीवण सिंह, प्रहलादराम, नेमीचंद, भीवाराम, पूर्णमल, जयसिंह, डूंगर सिंह, नौरंगीलाल, पोखरमल भामू और अर्जनुराम को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।