
सीकर.
राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी। सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण लेने वाले किसानों के पचास हजार रुपए तक कर्ज माफी का सपना अब हकीकत बनने को है। सहकारिता विभाग ने केन्द्रीय सहकारी बैंक को कर्ज माफी की गाइड लाइन भेज दी है। गाइड लाइन के दायरे में अकेले सीकर जिले के एक लाख 14 हजार किसान आएंगे। जिनकी अनुमानित ऋण राशि 390 करोड रुपए है। इनमें 98 हजार किसान लघु-सीमांत व 16 हजार किसान किसान बड़ी जोत के हैं।
इन खाते धारकों की भूमि जोत के अनुसार आनुपातिक राशि माफ की जाएगी। इसके लिए सूची तैयार करवाई जा रही है। गौरतलब है कि फरवरी 2018 में बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों के लघु व सीमांत किसानों के पचास हजार रुपए ऋण माफ करने की घोषणा की थी। सीकर के किसानों ने ऋण माफी की मांग को लेकर सितम्बर 2017 व फरवरी 2018 में आंदोलन भी किया था।
यह होगी प्रक्रिया
ऋण माफी के दायरे में आने वाले किसानों की सूची तैयार करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों से खाता धारक की आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाते सहित 23 सूत्रीय जानकारी मांगी है।
इस सूची को जिला बैंक के जरिए एपेक्स व डीओआईटी विभाग को भेजी जाएगी। गठित कमेटी से अनुमोदन मिलने के बाद सूची को वापस ग्राम सेवा सहकारी समिति पर भेजा जाएगा। जहां इस सूची को प्रकाशित किया जाएगा। जिला स्तर पर 15 मई 2018 से संभवतया शिविर लगाए जाएंगे। जिनमें कर्ज माफी की कागजी कार्यवाही पूरी की जाएगी।
किसानों का संशय हुआ दूर
ऋण माफी के दायरे में आने वाले किसान पशोपेश में है कि जब सरकार ने सभी किसानों को दायरे में शामिल कर लिया है तो ऋण वापस जमा कराने का तरीका क्या होगा। सरकार की ओर से ऋणी किसान के खाते में अधिकतम पचास हजार रुपए तक की राशि जमा कराई जाएगी। गाइड लाइन के अनुसार किसानों को ऋण की राशि पचास हजार से ज्यादा हो तो खातेदार को ऋण माफी की राशि के बाद बची हुई शेष बकाया राशि जमा करवानी होगी। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों को निर्देश दिए जा रहे हैं।
सात फीसदी देना होगा ब्याज
राजस्थान बजट 2018 घोषणा के बाद सहकारी बैंकों ने अपने निर्धारित क्रम में सदस्यों किसानों से वसूली शुरू कर दी। वसूली के दौरान बैंक ने ब्याज मुक्त राशि का लाभ उठाने के लिए समय पर ऋण चुकाने का दवाब बनाया तो किसानों ने विरोध किया।
जिसके बाद विभाग ने ऋण वितरण की तिथि से 365 दिन पहले बकाया जमा कराने या 30 जून 2018 जो भी पहले की शर्त जोड़ दी। हाल में ऋण माफी के दौरान जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि जो किसान समय पर ऋण नहीं जमा कराएगा। उसके ऋण की माफी वाले पचास हजार रुपए में सात प्रतिशत ब्याज की राशि काट ली जाएगी। इस शर्त के कारण हजारों किसानों को ब्याज की राशि देनी पड़ेगी।
मिल गई गाइड लाइन
जिले में एक लाख 14 हजार किसान ऋण माफी के दायरे में आएंगे। इसके लिए विभाग से गाइड लाइन मिल गई है। गाइडलाइन के अनुसार जल्द ही कैम्प लगाकर ऋण माफी के प्रमाण दिए जाएंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर आवेदकों से आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड लिए जा रहे हैं।
- सुरेन्द्र सिंह, एमडी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर
Published on:
23 Apr 2018 07:47 pm
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