
प्रतीकात्मक तस्वीर: ANI
Minor Girl Kidnap And Rape Case: पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या -2 ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी बालिकाएं जो खुद का भला बुरा सोचने में असमर्थ हैं। उनके साथ अपराध करने वाले आरोपियों को दंडित करना जरूरी है। अन्यथा बालिकाएं जो समाज की धरोहर है, सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।
विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि 21 नवंबर 2023 को नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था उनकी 17 साल की बेटी 20 नवंबर 2023 की सुबह 9:20 पर घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी लेकिन वह घर वापस नहीं आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की।
पुलिस ने नाबालिग लड़की को गुजरात से दस्तयाब कर आरोपी बाड़मेर जिले के सलारिया कलारिया, रामसर, और हाल निवासी अजीतनगर भरूंच, गुजरात शाहरुख खान (25) को गिरफ्तार किया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसला कर अपहरण कर जयपुर और फिर यहां से गुजरात ले गया। गुजरात के भरूच में उसने एक किराए के मकान में नाबालिग से 10 दिन तक कई बार बलात्कार किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह पेश किए । न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने सुनवाई के बाद अभियुक्त शाहरुख को अंतिम सांस तक जेल और 1.10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पांच लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा भी की है।
Published on:
30 Aug 2025 10:51 am
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