
government Schools guest teacher
सिंगरौली. स्कूलो के निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पाण्डेय को कई ऐसे अतिथि शिक्षक मिले जिन्हें प्राचार्यों ने मनमानी रख लिया है। निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए रखा गया है। इस संबंध में डीइओ ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी कर हिदायत दी है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत रखे गए अतिथि शिक्षको को ही मानदेय दिया जाएगा। यदि किसी प्राचार्य ने मनमानी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए स्वत: प्राचार्य जिम्मेदार होगा।
ये है गाइड लाइन
शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने गाइड लाइन जारी की है। जिसके मुताबिक हाइ एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर च्वाइस फिलिंग के आधार पर विद्यालय के डायस कोड में प्राप्त पैनल पोर्टल पर विषयवार स्वीकृत पदों के विरुद्ध गुणानुक्रम के आधार पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जानी है।
इसी आधार पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। हिदायत दी गई है कि पेनल से हटकर या बिना स्वीकृत पद के रखे गए अतिथि शिक्षकों का वेतन आहरित नहीं होगा जिसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।
पोर्टल पर स्कोर कार्ड
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पोर्टल में स्कोर कार्ड प्रदर्शित हो रहा है। विद्यालय के प्राप्त आवेदनों से तैयार मैरिट पैनल के आधार पर पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यालयवार, विषयवार रिक्तियां पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही हैं। उन्हीं रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जानी है। अत: पेनल से हटकर या बिना स्वीकृत पद के रखे गए अतिथि शिक्षकों का वेतन आहरित नहीं होगा।
आवेदकों की ऑनलाइन प्रविष्टि
संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय में उपस्थित होने वाले अतिथि शिक्षकों की उपस्थित संबंधित जानकारी संकुल प्राचार्य पोर्टल पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर प्रविष्ट के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का वेतन आहरित हो सकेगा। अतिथि शिक्षकों की मैनुअली जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
Updated on:
18 Aug 2018 01:46 pm
Published on:
18 Aug 2018 01:41 pm
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