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सिरोही. उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले परिवारों के लिए खुशखबर है। उन्हें सस्ती दर पर राशन पाने के लिए मशक्कत नहीं करनी होगी। प्रत्येक पात्र परिवार को हक का राशन भी मिलेगा। बिना आधार और पहचान के उचित मूल्य की दुकान से राशन मिल पाएगा। इससे पूर्व आधार कार्ड का सत्यापन न होना, पहचान का न मिलना, बायोमीट्रिक मशीन, पोस मशीन में सत्यापन नहीं होने और कमजोर मोबाइल नेटवर्क जैसे झंझट रहते थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस सम्बंध में प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। बड़ी बात यह कि उपभोक्ता जिले में किसी भी स्थान की उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकेंगे बशर्ते नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा हो। इससे पूर्व निवास स्थान या रजिस्टर्ड दुकान से ही राशन मिलता था। इससे कई परिवारों को अन्यत्र स्थान पर होने से वंचित होना पड़ता था। मजदूरी, कारोबार, शिक्षा या अन्य किसी पारिवारिक कारणों के चलते मूल निवास से दूर निवासित लोगों को राहत मिलेगी।
यह प्रक्रिया जरूरी
जहां आपको राशन लेना है, वहां राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड पंजीकृत करवाएं। अगर आधार कार्ड न हो तो भी जिले के नजदीकी किसी उचित मूल्य दुकान से खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राशन डीलर भामाशाह में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी मंगवाकर पहचान बता सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नम्बर भामाशाह में पंजीकृत नहीं है तो अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण प्रस्तुत कर राशन ले सकेंगे। उचित मूल्य दुकान पर मशीन उपलब्ध होने पर आंखों की पुतलियों से वेरीफिकेशन करवाकर भी राशन ले सकते हैं।
खाली हाथ लौटे तो कार्रवाई
राज्य सरकार ने आदेश के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इन दोनों प्रावधानों की जानकारी जल्द ही आम लोगों व राशन डीलरों तक पहुंचाएं, जिससे अधिकाधिक लोग लाभ ले सकें। जानकारी के अभाव में कई बार राशन डीलर अन्य दुकानों पर रजिस्टर्ड लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी का लाभ देने से मना कर देते हैं। आधार कार्ड सीडेड नहीं होने से व अधिक आयु के लाभार्थियों एवं श्रमिकों की बायोमीट्रिक पहचान पोस मशीन से सत्यापित नहीं होने पर भामाशाह में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी मंगवाने या बायपास व्यवस्था से राशन देने के बजाय उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाता है। ऐसा अब नहीं चलेगा।
प्राधिकृत अधिकारी बनाए
रसद विभाग की ओर से से उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, निरीक्षक एवं अधिशासी अधिकारी आदि प्राधिकृत अधिकारी बनाए गए हैं। ये राशन संबंधी समस्याओं की शिकायत या सुझाव ले सकेंगे।
Published on:
09 May 2018 09:36 am
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