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सरकार इस योजना में किसानों को देती है 8000 रुपए, नियमों में संशोधन की हो रही मांग

सरकार वर्ष 2019 से पहले के किसानों के वारिस को इसका फायदा दे रही है। केन्द्र सरकार योजना में वर्ष 2019 के बाद केवल उन्हीं किसानों को पात्र मान रही है। योजना में महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है।

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सिरोही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2019 के बाद के किसी भी किसान को लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र सरकार से किसानों को हर साल छह हजार व राज्य सरकार से दो हजार रुपए देने का प्रावधान है। वर्तमान में सिरोही जिले के कई किसान ऐसे हैं, जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

नियमों की खामियों में उलझे किसानों ने पिछले छह साल में योजना का लाभ लेने के लिए कई बार आवेदन किए, पर हर बार उनके आवेदन सरकार के नियमों के कारण निरस्त कर दिए गए। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इस योजना में वर्ष 2019 से पूर्व का किसान होना अनिवार्य माना है।

2019 से पूर्व का किसान होना आवश्यक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। योजना में किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने योजना बनाते समय 2019 से पूर्व का किसान होना आवश्यक रखा। उसके बाद बने किसान परिवार इस योजना से दूर हो गए।

रोजाना खेत खरीदे व बेचे जा रहे हैं। ऐसे में अकेले सिरोही जिले में ही कई किसान ऐसे हैं, जो खेत मालिक होने के बाद भी योजना की पात्रता से बाहर हैं। 2019 से पूर्व के कई बड़े काश्तकार लाभ उठा रहे हैं। जबकि उसके बाद के छोटे किसान नियमों की उलझन में हक गवां रहे हैं।

सरकार की यह गाइडलाइन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने वर्ष 2019 से पूर्व का किसान होने की गाइड लाइन जारी कर रखी है। लगातार परिवार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में किसानों को इस योजना से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार नियमों में संशोधन करें तभी यह संभव है।

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सरकार वर्ष 2019 से पहले के किसानों के वारिस को इसका फायदा दे रही है। केन्द्र सरकार योजना में वर्ष 2019 के बाद केवल उन्हीं किसानों को पात्र मान रही है। योजना में महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है। वारिस के मामलों में जब तक महिलाएं हक त्याग नहीं करें, तब तक उनकी भी भूमि में खातेदारी होती है। उन्हें नियमानुसार योजना में पात्र भी माना जाता है, लेकिन विवाहित महिलाओं को भी योजना से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में इनकी संख्या नहीं के बराबर है।

इनका कहना

प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना में 2019 के बाद के किसी भी किसान को लाभ नहीं दिया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को केन्द्र सरकार 6 व राज्य सरकार हर साल 2 हजार रुपए का लाभ दे रही है।

जगदीश कुमार, तहसीलदार, सिरोही


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