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सीतापुर

Azam Khan Release: दो साल बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, दोनों बेटों ने किया रिसीव, शिवपाल भी पहुंचे

आजम खान की रिहाई के बाद एक बार फिर शिवपाल उनसे अपनी निकटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सु्प्रीम कोर्ट का आदेश आते हुए उन्‍होंने इसे न्‍याय की जीत बताकर स्‍वागत किया तो आज सुबह आजम को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल पहुंच गए।

सीतापुरMay 20, 2022 / 08:33 am

Jyoti Singh

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Azamkhan file Photo

रामपुर से सपा विधायक आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। इस मौके पर आजम के दोनों बेटों अब्दुल्ला और अदीब उनको रिसीव किया। शिवपाल यादव भी सीतापुर पहुंचे थे। वहीं जेल के बाहर आजम के समर्थकों की लंबी भीड़ उनके आने के इंतजार से सुबह से खड़ी दिखाई दी।इसके अलावा जेल के बाहर भारी संख्या में फोर्स भी तैनात रहा। बता दें कि आजम खान सीधे रामपुर जाएंगे। वे 27 महीने से जेल में बंद थे।
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समर्थकों ने खोला था मोर्चा

बता दें कि पिछले दिनों आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश यादव के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया था। समर्थकों का आरोप है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आजम खान को जेल से बाहर लाने के लिए कुछ नहीं किया। पिछले दिनों आजम खान ने जेल में सपा नेताओं से मुलाकात से इनकार कर अपनी नाराजगी का संदेश और प्रभावी ढंग से दे दिया था। जबकि इसी दौरान उन्‍होंने अखिलेश से दूर हो चुके उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्‍णम से मुलाकात की।
सु्प्रीम कोर्ट ने दी रिहाई

अब आजम की रिहाई के बाद एक बार फिर शिवपाल उनसे अपनी निकटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सु्प्रीम कोर्ट का आदेश आते हुए उन्‍होंने इसे न्‍याय की जीत बताकर स्‍वागत किया तो आज सुबह आजम को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल पहुंच गए। इसके पहले एक ट्वीट में लिखा था कि ‘सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे…मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है। आइए, आजम खान साहब का इस्तकबाल करें।’
https://twitter.com/shivpalsinghyad/status/1527437857090338817?ref_src=twsrc%5Etfw
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यूपी सरकार ने आजम को बताया था आदतन अपराधी
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था।

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