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प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में HC से मिली बच्चों को राहत; जानिए कोर्ट ने क्या दिया आदेश

UP News: प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में हाईकोर्ट से बच्चों को राहत मिली है. जानिए कोर्ट ने मामले में क्या आदेश दिए हैं?

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मद्रास हाईकोर्ट से जुड़ा है मामला। Patrika

UP News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है.

विलय पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

हाईकोर्ट ने सीतापुर के बच्चों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की. सीतापुर (Sitapur)के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में अनियमितताओं के मद्देनजर दिया।

21 अगस्त को होगी याचिकाओं पर अगली सुनवाई

याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 अगस्त तय की गई है. सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अरुण भंसाली (Chief Justice Arun Bhasali)और जस्टिस जसप्रीत सिंह (Justice Jaspreet Singh)की खंडपीठ ने यह आदेश दिया. सीतापुर के बच्चों को हाईकोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है.