
सीतापुर सपा कार्यालय खाली करने का नगर पालिका ने भेजा नोटिस, PC- Patrika
सीतापुर : उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) को बड़ा झटका लगा है। नगर पालिका परिषद ने सपा के करीब 20 साल पुराने जिला कार्यालय को खाली करने का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका ने सपा जिलाध्यक्ष को 15 दिन के भीतर कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। नोटिस जारी होने के बाद सपा नेताओं में खलबली मच गई है।
नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, सीतापुर के टाउन हॉल परिसर में स्थित करीब 3000 वर्ग फीट नजूल भूमि पर सपा का जिला कार्यालय बना हुआ है। यह जमीन जनवरी 2005 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए सपा को मात्र 100 रुपये सालाना किराए पर आवंटित की गई थी।
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि मई 2005 में यह आवंटन निरस्त कर दिया गया था, इसके बावजूद सपा का कार्यालय लगातार संचालित होता रहा। नगर पालिका का दावा है कि मौजूदा समय में यह कार्यालय अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है।
नगर पालिका परिषद ने इस मामले में सपा के जिलाध्यक्ष समेत कुल छह लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि 15 दिन के भीतर कार्यालय खाली नहीं किया गया, तो नगर पालिका द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने कहा कि टाउन हॉल सार्वजनिक संपत्ति है और उस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका इस संपत्ति को जनहित में उसके मूल स्वरूप में उपयोग करना चाहती है।
वहीं, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने नगर पालिका के नोटिस को अवैध करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पास जमीन से जुड़े वैध पट्टे के दस्तावेज मौजूद हैं। छत्रपाल यादव ने कहा कि उन्हें पहले कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई और नोटिस 7 जनवरी को देर रात चिपकाया गया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को जानकारी देने के बाद पार्टी कानूनी जवाब देगी।
सपा के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कई कार्यालय भी सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि सपा इस मामले में कानूनी सलाह लेकर जवाब देगी।
भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि यदि किसी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, तो उसे खाली किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नगर पालिका ने उचित प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया है। भाजपा प्रवक्ता एस. एन. सिंह ने भी कहा कि यह कार्रवाई नगर पालिका की ओर से की गई है और पूरी तरह से कानून के अनुसार है।
Updated on:
8 Jan 2026, 7:12 PM IST
Published on:
8 Jan 2026, 7:11 PM IST
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