
सहारा प्रमुख सुब्रत राय
Sitapur जिले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनकी पत्नी सहित 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने IPC की धारा 420 यानि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना और IPC की धारा 406 यानि विश्वासघात के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया है।
दरअसल, सुब्रत राय की कंपनी सहारा ने FD सहित विभिन्न स्रोतों से निवेशकों का पैसा जमा कराया था। यह रुपया कंपनी को तय समय पर वापस करना था, लेकिन आरोप यह है कि निवेशकों का रुपया नहीं लौटाया गया। इस वजह से FIR दर्ज की गई है।
किसान बीते 53 दिनों से दे रहे थे धरना
सीतापुर में किसान जो सहारा में निवेशक थे। वो लंबे समय से अपना रुपया लौटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे परेशान होकर किसानों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया। पीड़ित किसान बीते 53 दिनों से धरना दे रहे थे।
इसके बाद पीड़ित सहारा निवेशक और किसान मोर्चा के पदाधिकारीयों ने सीतापुर के एसपी से मुलाकात की। एसपी के निर्देश के बाद शहर कोतवाली में पुलिस ने केस दर्ज किया है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय उनकी पत्नी सपना राय समेत आठ लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।
ऐसी निजी कंपनियों पर नकेल कसी जाए
मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित किसानों और निवेशकों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर धरने को समाप्त किया। पीड़ित सहारा निवेशक नवल किशोर मिश्रा ने कहा, “सहारा निवेशकों की जीत हुई है और 53 दिन के बाद देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है ऐसी निजी कंपनियों पर नकेल कसी जाए और कठोर कार्रवाई की जाए।”
Published on:
28 Feb 2023 05:26 pm
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