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एबीवीपी की दीपा ने वापस ली याचिका, ग्रीवेंस में रखेगी मामला
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एबीवीपी की दीपा ने वापस ली याचिका, ग्रीवेंस में रखेगी मामला

जेएनवीयू छात्रसंघ चुनाव - जेएनवीयू ने खारिज कर दिया था दीपा का नामांकन- लाचू कॉलेज में चुनाव नहीं कराने का मामला कोर्ट पहुंचा, नोटिस जारी
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Gajendra Singh Dahiya

Sep 13, 2018

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे बाद शुरू होने वाले जस्टिस संगीत लोढा की एकलपीठ वाले कोर्ट संख्या 2 में बुधवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) और लॉचू कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी में छात्र संघ चुनावों से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। एबीवीपी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी दीपा प्रसोया ने कोर्ट ने याचिका वापस ले ली। अब वह विवि की ग्रीवेंस कमेटी में मामला रखेगी। दीपा का नामांकन विवि ने खारिज कर दिया था। ऐसे में इस बार एबीवीपी एपेक्स के तीनों पदों पर ही चुनाव लड़ सकी। नामांकन खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता दीपा की ओर से अधिवक्ता निहार जैन ने पक्ष रखते हुए कहा कि दीपा का नामांकन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसने पिछले वर्ष केएन कॉलेज के चुनाव में शिरकत की थी, जबकि नियमानुसार एपेक्स पद के लिए पहले चुनाव लड चुका उम्मीदवार दुबारा एपेक्स पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले को वे विवि की ग्रीवेंसेज कमेटी में रखें। अधिवक्ता जैन ने तब याचिका वापिस लेने की पेशकश की, जिसे मंजूर कर लिया गया।

गौरतलब है इस बार एबीवीपी ने एपेक्स के तीन पदों पर ही चुनाव लड़ा था। दीपा का नामांकन खारिज होने के बाद किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया।

लॉचू कॉलेज से मांगा
लॉचू कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका में जस्टिस संगीत लोढा की अदालत ने कॉलेज व सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकत्र्ता दीपिका की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता निहार जैन ने कहा कि लॉचू कॉलेज सरकार से अनुदान प्राप्त कॉलेज है तथा उसके लिए भी सरकारी कॉलेजों के नियम लागू होते हैं।