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109 रुपए की बीयर के वसूल रहे थे 130 से 150 रुपए, सात दुकानों के खिलाफ मामले दर्ज

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109 रुपए की बीयर के वसूल रहे थे 130 से 150 रुपए, सात दुकानों के खिलाफ मामले दर्ज

- वसूली जाएगी पैनल्टी
श्रीगंगानगर. आबकारी सूरतगढ़ सर्किल में शराब व बीयर की ओवर रेट की जांच के दौरान 109 रुपए की बीयर के 130 या 150 रुपए लेते पाए जाने पर सात दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इनके खिलाफ पैनल्टी लगाई जाएगी। यदि तीन बार ओवर रेट से शराब बेचने के मामले दर्ज होते हैं तो संबंधित का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

आबकारी अधिकारियों ने सूरतगढ़ सर्किल सीआई मांगीलाल बिश्नोई ने बुधवार को इलाके में ओवर रेट शराब बेचने की शिकायत का सत्यापन कराया गया। जहां इलाके में मांझूवास, 34 एलएनपी, भगवानगढ़, रामसरा जाखडान, माणकसर, सात एसडीएम, गोपालसर की दुकानों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन दुकानों पर सेल्समैन की ओर से 109 रुपए की बीयर के किसी से 130 तो किसी से 150 रुपए तक लिए जा रहे थे। इनके खिलाफ आरईए एक्ट की धारा 58 के तहत मामले दर्ज किए गए है।

इनके खिलाफ पैनल्टी लगाने की अनुशंषा की गई है। यदि ओवर रेट के किसी दुकान के खिलाफ तीन प्रकरण दर्ज होते हैं तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। जिला आबकारी अधिकारी भूपेन्द्र सिंह ने जिले में सभी आबकारी सीआई को ओवररेट के मामले दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ओवर रेट पर दर्ज होने वाले पहले मामले में बीस हजार रुपए की पैनल्टी लगाई जाती है।

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