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भ्रूण जांच मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर

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श्री गंगानगर

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Rajender pal nikka

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Updated: 5 Oct 2018, 12:27 PM IST

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भ्रूण जांच मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर

पंजाब की डॉक्टर को नहीं पकड़ सकी पीसीपीएनडीटी टीम की टीम

श्रीगंगानगर. भू्रण जांच के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को जिला न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेशन कोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अधीनस्थ न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम ने पंजाब के जलालाबाद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पीसीपीएनडीटी प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि डिकॉय कार्रवाई में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सागरवाला, श्रीगंगानगर निवासी झोलाछाप त्रिलोक पुत्र गुरुदयाल सिंह जाति अरोड़ा, बल्लूआना (अबोहर) निवासी झोलाछाप सुनील पुत्र भजनलाल कंबोज सिख, प्रीत नर्सिंग होम, जलालाबाद की नर्स मनजीत कौर पत्नी मुख्तयार सिंह रायसिख और सोनोग्राफी सेंटर संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह पुत्र बख्त सिंह अरोड़ा की ओर से जिला सेशन एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

इससे पूर्व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या एक ने उक्त आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले की पांचवीं आरोपी चिकित्सक हरप्रीत कौर टक्कर पत्नी अमरजीत सिंह को पीसीपीएनडीटी की टीम अभी पकड़ नहीं पाई है।

भू्रण जांच के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को जिला न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेशन कोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अधीनस्थ न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम ने पंजाब के जलालाबाद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पीसीपीएनडीटी प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि डिकॉय कार्रवाई में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सागरवाला, श्रीगंगानगर निवासी झोलाछाप त्रिलोक पुत्र गुरुदयाल सिंह जाति अरोड़ा, बल्लूआना (अबोहर) निवासी झोलाछाप सुनील पुत्र भजनलाल कंबोज सिख, प्रीत नर्सिंग होम, जलालाबाद की नर्स मनजीत कौर पत्नी मुख्तयार सिंह रायसिख और सोनोग्राफी सेंटर संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह पुत्र बख्त सिंह अरोड़ा की ओर से जिला सेशन एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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