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राजस्थान में पहला मामला: अपराधी की SUV होगी कुर्क, बैंक के सामने सरेआम हत्या का है मामला

Lucky Murder Case: लक्की हत्याकांड में लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी राहुल कुम्भा की ओर से अपराध से अर्जित की गई संपत्ति कार को अब कुर्क करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह राजस्थान का पहला ऐसा मामला होगा।

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Lucky Murder Case: लक्की हत्याकांड में लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी राहुल कुम्भा की ओर से अपराध से अर्जित की गई संपत्ति कार को अब कुर्क करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस संबंध में जांच अधिकारी जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह ने नवीनतम कानून बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई करने के लिए अदालत में परिवाद दायर किया है। अपराधी की ओर से अर्जित संपति को कुर्क करने की प्रक्रिया अपनाने का यह राजस्थान का पहला मामला है।

एसपी गौरव यादव ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 अपराधिक गतिविधियो से अर्जित संपति से संबंधित है, इस धारा के तहत पुलिस अपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर सकती है। लक्की पहलवान हत्याकांड में मुख्य आरोपी राहुल फरार हो गया। उसने हत्याकांड की घटना से पहले रैकी करने और फरार होने में इस कार का इस्तेमाल किया था। यह कार उसने अपने भाई भगतसिंह कॉलोनी निवासी बंटी पुत्र कुम्भाराम नायक के नाम से खरीद की थी।

बंटी शराब ठेके पर सेल्समैन है, इसकी इतनी हैसीयत नहीं थी कि वह 22 लाख रुपए कीमत की कार खरीद सके। ऐसे में उसके भाई और इस प्रकरण के मुख्य आरोपी ने यह कार अक्टूबर में खरीद की थी, लेकिन खुद की बजाय अपने भाई के नाम से खरीदी। कार खरीदने के एवज में ऋण सिर्फ 3 लाख 92 हजार रुपए का हासिल किया जबकि शेष राशि 18 लाख रुपए नकदी भुगतान किया गया।

यह नकदी जिन जिन बैंक खातों से निकलवाई गई थी वह आरोपी की ओर से एंट्री है। यह कार पिछले माह आरोपी के रिश्तेदार के कब्जे से बरामद की थी। इधर, जवाहरनगर सीआई ने अदालत में इस्तगासा पेश किया है। इसमें धारा 107 बीएनएसएस के तहत न्यायालय की ओर से कार की खरीद करने वाले राहुल और उसके भाई बंटी को नोटिस जारी किया है। अदालत के आदेश पर संपति को कुर्क करने या नीलाम करने का प्रावधान किया गया है।

जवाहरनगर थाना क्षेत्र में अवतार उर्फ लक्की पहलवान हत्याकांड में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस प्रकरण में सात आरोपी काबू में आ चुके हैं। इस हत्याकांड के उपरांत अलग-अलग जगहों पर छुपे आरोपियों गुरुनानक बस्ती गली न. 3 चर्च के पास रहने वाले 22 वर्षीय हर्ष उर्फ बुग्गी पुत्र जगदीश कुमार उर्फ चिम्पीया, इंदिरा कॉलोनी से सटे बापूनगर गली नम्बर 11 निवासी 23 वर्षीय सुनील उर्फ टुण्डा पुत्र विनोद कुमार और बापूनगर गली नम्बर 11 निवासी बीस वर्षीय विशाल उर्फ काकू चांवरिया पुत्र राजकुमार को गिरफ्तार किया।

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जवाहरनगर थाने में 11 दिसम्बर 24 को हॉस्पिटल में भर्ती सदभावनानगर निवासी मनीष शर्मा उर्फ मोनू पुत्र अजय शर्मा ने पर्चा बयान दिया था। इसमें बताया कि वह दिन में अपने बहनोई सदभावनानगर निवासी अवतार उर्फ लक्की पहलवान पुत्र संतराम के साथ गगन पथ पर लालगढिया हॉस्पिटल के पास बैंक में आया था। काम निपटाने के बाद जब लक्की पहलवान बैंक से बाहर निकला तो हर्ष बुग्गी, काकु चांवरिया, सन्नी, भानु, राहुल, कुम्भा और 7-8 अन्य लडकों ने घेरकर मारपीट करनी शुरू कर दी।

उनके हाथ में लोहे की पाइप, रॉड और घन थे, जिससे उन्होंने लक्की को नीचे गिराकर जान से मारने की नीयत से प्रहार किए। उसे भी हमला कर चोटें पहुंचाई। गंभीर घायल अवतार उर्फ लक्की की लुधियाना डीएमसी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने 19 दिसम्बर को आरोपियों राम निवास उर्फ रामू, यश गुप्ता, अनुराग उर्फ अन्नु को गिरफ्तार किया जबकि एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरूद्ध किया था।

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