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श्रीकरणपुर.
कस्बे के गांव 53 जीजी में करीब सात साल पहले एक पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में गोली लगने से हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत ने जहां सभी 18 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे पक्ष के 11 आरोपियों में से भी दस जनों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। एक को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। प्रकरण दो मौसेरे भाइयों से जुड़ा बताया जा रहा है। उधर क्षेत्र में चर्चित मामले में सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के बाहर वृत्त के सभी पांचों थानों की पुलिस तैनात थी।
पेड़ काटने पर हुआ था विवाद और...
अधिवक्ता संजय गुप्ता से मिली जानकारी अनुसार 26 जून 2011 को गांव 53 जीजी में एक कीकर के पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस दौरान बंदूक की गोली से निर्मल चंद कंबोज की मौत होने पर हत्या होने पर उसके भाई रमेशचंद पुत्र लक्ष्मणदास कंबोज निवासी गांव 53 जीजी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 302, 307, 324, 396, 497, 427, 147, 148, 149 व आम्र्स एक्ट आदि में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अनुसंधान के बाद चार अन्य भी आरोपी बनाए गए। वहीं, अगले दिन दूसरे पक्ष की ओर से राजकीय चिकित्सालय में भर्ती आरोपी वार्ड नौ निवासी ओम प्रकाश पुत्र किशनचंद कंबोज ने पर्चा बयान देकर 11 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व मारपीट करने का आरोप लगाया। मामले में आईपीसी धारा 341, 323, 324, 325, 308, 147, 148, 149 के तहत कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
दोषियों को मिली यह सजा...
अधिवक्ता गुप्ता ने बताया कि अनुसंधान व गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजयसिंह सिंवर ने सुनवाई के बाद पहले प्रकरण में गांव 53 जीजी निवासी किशनचंद कंबोज, सूर्यप्रकाश कंबोज, राम प्रकाश, जय प्रकाश, हितेश कुमार, गुरजीत सिंह, श्रीकरणपुर निवासी राजकिरण उर्फ बुल्ला, जसकरण सिंह, कालू राम, आथर उर्फ कृष्ण धानक, बलवंत सिंह, ओम प्रकाश, कर्मवीर मेघवाल, गांव 14 ओ निवासी सर्वजीत सिंह, गांव 49 एफ निवासी जसकरण सिंह जस्सा, 19 ओ निवासी बलकारसिंह बल्ली, शेखसरपाल निवासी हरजीत सिंह व 9 एफए निवासी अनिल बिश्नोई (कुल 18 आरोपियों) को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं दूसरे पक्ष के 53 जीजी श्रीकरणपुर निवासी रामलाल कंबोज, नवनीत कुमार, राजेन्द्र कुमार, रमेशचंद्र कंबोज, पाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह, अंग्रेज सिंह, गुरमेल सिंह उर्फ सेठी, चक 14 आरबी निवासी सतपाल सिंह, गजसिंहपुर निवासी राजगोपाल कंबोज, गांव मानकसर निवासी गंगाबिशन कंबोज को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। जबकि गांव मानकसर निवासी रामकिशन कंबोज को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है।
Published on:
06 Jul 2018 10:27 pm
