
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Minor Girl Rape Case: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया। इस मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला सोमवार को पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट संख्या दो के स्पेशल जज राजेश कुमार ने सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा दी।
जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 को पीड़िता की मां ने ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मां ने बताया कि उसने एक परिचित की बेटी को जन्म से ही गोद लेकर पाला था। घटना के दिन जब किशोरी घर के बाहर से गुजर रही थी, तभी आरोपी (जिसकी बेटी गोद ली थी) ने उसे किसी काम का बहाना बनाकर घर में बुला लिया।
इसके बाद आरोपी ने कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी-सहमी बच्ची किसी तरह घर पहुंची, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन जब बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहां के डॉक्टरों और स्टाफ को मामला संदिग्ध लगा। जांच के दौरान बलात्कार की आशंका जताई गई, जिसके बाद परिवार को तुरंत पुलिस थाने भेजा।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए महज सवा पांच महीने में सुनवाई पूरी कर ली और आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जिसमें 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Updated on:
14 Apr 2026 12:04 pm
Published on:
14 Apr 2026 12:02 pm
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