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Video : एमआरपी से अधिक वसूली, शराब की 14 दुकानों पर कार्रवाई…

97 रुपए की बीयर 120 और 80 का क्वार्टर 110 में बेचते पकड़ा -शिकायतों के बाद हरकत में आया आबकारी विभाग

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liquor shop

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श्रीगंगानगर.

शहर और जिले के अन्य स्थानों पर शराब दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूली करने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने सोमवार रात को जिले में सात दुकानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सेल्समैन शराब व बीयर पर प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूलते पाए गए। शराब दुकानों पर कार्रवाई का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।


आबकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई माह से शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक की वसूली होने की शिकायतें, फोन, पोर्टल व लिखित मिल रही थी। इस पर जिला आबकारी अधिकारी करतार सिंह पूनियां के निर्देश पर सोमवार को सिटी सर्किल के आबकारी निरीक्षक प्रदीप बिश्नोई ने मय जाब्ते के शराब दुकानों पर स्टॉफ को ग्राहक बनाकर भेजा और प्रिंट रेट से अधिक राशि वसूली करते पाए जाने पर सात दुकानों के खिलाफ केस बनाया गया। जिसमें गोल बाजार में दीपांशु कालडा की दुकान नंबर चार, जस्सा सिंह मार्ग स्थित जगदीश राय की सात नंबर दुकान, कोडा चौक पर सुभाषचंद की दुकान नंबर नौ, गोलबाजार में अनिल कुमार की दुकान नंबर आठ, चहल चौक पर सूरज वाडिया की दुकान नंबर छह पर कार्रवाई की गई। इनके खिलाफ केस दर्ज कर आबकारी कार्यालय में भेजे गए हैं।

इसी प्रकार करणपुर सर्किल के आबकारी निरीक्षक आशीष स्वामी की ओर से बीयर व अंग्रेजी शराब पर पिं्रट रेट से अधिक राशि वसूली करते हुए 25 एफ गुलाबेवाला में राकेश कुमार की दुकान, 46 एफ मोडा लोकप्रीत कौर की दुकान, अनूपगढ़ में दुकान नंबर एक, 8 पीएसडी रावला मंडी में एक दुकान, 65 जीबी, विजय नगर में दो दुकान, बीरमाना, सूरतगढ़ व 8 केबी अनूपगढ़ में कार्रवाई की गई। इनके खिलाफ केस बनाकर कार्यालय को भेजे गए हैं। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सामने आया कि शराब दुकानदारों की ओर से 97 रुपए की बीयर 120 रुपए तक में बेची जा रही है। इसके अलावा 80 रुपए का शराब का पव्वा सौ रुपए या एक सौ दस तक में बेचा जा रहा है। इसके चलते शराब खरीदने वाले लगातार शिकायतें कर रहे थे।


10 से 50 हजार तक का जुर्माना

आबकारी अधिकारियों ने बताया कि शराब दुकानों के खिलाफ केस बनाकर कार्यालय भेजे गए हैं, जिसमें उन पर जुर्माना व निलंबन करने की अनुशंषा की है। जहां अधिकारियों की ओर से दस से पचास हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दुकानों का पांच से छह दिन तक निलंबन भी किया जा सकता है।


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