
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा
सुलतानपुर : दस वर्षीय मासूम को हबस का शिकार बनाने वाले आरोपी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने उम्र-कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दुष्कर्मी पर 56 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। यह दोषी लम्भुआ थाना क्षेत्र के जीयनपुर के रहने वाला है। दोषी का नाम गयाप्रसाद उर्फ गयादीन निषाद ।
जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने अदालत दोशी को कड़ी सजा देते हुए अर्थदं भी लगाया है । दरअसल जब यह घटना सामने यहां था तब से इलाके में लोग डर गए थे और दोषी को कड़ी देने की बात कर रहे थे। आरोपी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी. इस केस अदालत की सुनवाई पॉक्सों अदालत में की गई ।
शिकायत करने पर जान से मार डालने की दी थी धमकी
पाक्सों कोर्ट ने आरोपी को आठ माह 5 दिन के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 56 हजार रूपए का आर्थिक दंड़ भी लगाया। यह घटना 22 जनवरी 2021 की रात करीब नौ बजे बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था.इस समय उसके परिवार वाले टीवी देख रहे थे और आरोपी ने उस बच्ची को धमकी दी थी अगर यह बात घर बताई तो हम जान से मार देंगे ।
जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई । उसके दो दिन बाद आरोपी गयादीन की गिरफ्तारी हुई थी। 18 दिसंबर 2021 को आरोपी गया प्रसाद निषाद के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके जेल भेज दिया । इसके बाद यह मामला पॉक्सो कोर्ट चला गया ।
तीन जनवरी 2022 से शुरू हुआ केस पर कोर्ट ने सक्रियता दिखाते हुए आठ माह पांच दिन में आरोपी को सजा सुना दिया है। आरोपी को सजा मिलने के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया । अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने की पैरवी,लम्भुआ थाने के पैरोकार सुखनिधान सिंह यादव ने अभियोजन गवाहो तक कोर्ट का प्रॉसेस तामील कराने व उन्हें कोर्ट तक बुलाने में अहम भूमिका निभाई है ।
स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा व जिले की अन्य अदालतों से लगातार आ रहे फैसलों से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है। लोगों में न्याय के प्रति आस्था बढ़ी है और कोर्ट के ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधियों में दहशत का माहौल बन गया है ।
Updated on:
09 Sept 2022 03:19 pm
Published on:
09 Sept 2022 03:17 pm
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