पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार को सभी सातों दोषियों वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी सुथेंद्रराजा उर्फ संथन, एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी की ओर से याचिकाएं मिली हैं कि उन्होंने 24 साल जेल की कोठरी में बिताए हैं। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए।