
गैंगरेप मामले में एसपी ने कार्रवाई से रखा परहेज, कोर्ट ने दिया मुकदम दर्ज करने का आदेश
सुलतानपुर. शौंच के लिए गई महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत के दस माह बाद भी आरोपियों पर केस दर्ज नहीं हो सका। इस मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने एसपी को भी पत्र भेजकर वास्तविक स्थिति जाननी चाही, लेकिन तब भी पुलिस का वहीं हाल निकला। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए एसीजेएम प्रथम अनुराग कुरील ने आरोपियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर केस दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने के लिए थानाध्यक्ष को आदेशित किया है।
जानें क्या है पूरा मामला
मामला चांदा थाना क्षेत्र के गलहिता गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपीगण रामसजन निषाद, जयभगवान निषाद व लल्ला के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए अभियोगिनी ने कोर्ट में अर्जी दी। आरोप के मुताबिक बीते 10 सितम्बर की रात करीब नौ बजे वह शौंच के लिए गई थी। इसी दौरान पहले से ही घात लगाये बैठे तीनों आरोपियों ने अभियोगिनी को पकड़ लिया और उसके साथ जबरन बारी-बारी दुष्कर्म किया। आरोपियों के इस अत्याचार की शिकार महिला बेहोश हो गयी। होश आने पर वह अपने घर पहुंची और अपने पति से आप बीती बताई।
अगले दिन सुबह उसका पति अभियोगिनी को साथ लेकर चांदा थाना गये और लिखित तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण ही कराया। इस घटना के सम्बंध में थाने से सुनवाई न होने पर पीड़िता की तरफ से पुलिस अधीक्षक से मिलकर एवं डाक कें माध्यम से भी लिखित सूचना दी गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अदालत की ली शरण
पुलिसिया कार्यशैली से निराश होकर पीड़िता ने अदालत की शरण ली। अदालत ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद भी इतने गम्भीर मामले में केस दर्ज न होना आश्चर्य मानते हुए दंड प्रक्रिया संहिता में अंकित नियमों का हवाला देकर पीड़ित की अर्जी की प्रति एसपी को भेजकर मामले की हकीकत जाननी चाही। फिलहाल कोर्ट के जरिए भेजे गये पत्र के बावजूद भी पुलिस का हाल वही रहा। नतीजतन मामले में आरोपियों पर केस दर्ज नहीं हो सका।
इतने गम्भीर मामले में पुलिस का यह हाल देखकर न्यायाधीश अनुराग कुरील ने प्रकरण में संज्ञान लेते हुए आरोपीगण रामसजन निषाद, जयभगवान निषाद व लल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के लिए थानाध्यक्ष चांदा को आदेशित किया है। अदालत ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्यवाही से अवगत कराने का भी आदेश दिया।
Published on:
07 Jul 2019 10:22 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
