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सुल्तानपुर

5 लोगों पर लड़की के अपहरण का आरोप, कोर्ट ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश

नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है...

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सुलतानपुर. नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है। अभियोगी के अधिवक्ता इन्दल यादव ने कोर्ट से मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कराने का आदेश पारित किए जाने की मांग की। सीजेएम आशारानी सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के लिए लंभुआ थानाध्यक्ष को आदेशित किया है।

मामला लंभुआ थाना क्षेत्र के गोथुआ जागीपुर-गोपालपुर गांव से जुड़ा है। यहां के रहने वाले राममिलन ने सीजेएम कोर्ट में दी गयी अर्जी में आरोप लगाया है कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को 15 जुलाई 2017 को दिन में गांव का ही आरोपी आसमान पुत्र रामपाल अपने चार अज्ञात साथियों के साथ मिलकर गायब करा दिया। इसके सम्बन्ध में अपहरण का आरोप लगाते हुए राममिलन ने लंभुआ थाने पर सूचना दी। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना मुनासिब ही नहीं समझा। नतीजतन अभियोगी ने कोर्ट की शरण ली।