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राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख 3 अप्रैल तय

कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। दीवानी न्यायालय में होली मिलन समारोह के आयोजन के कारण अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विराम लिया, जिससे अदालत की कार्यवाही टल गई।

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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल 2025 की तारीख तय की है। इस दिन राहुल गांधी के अधिवक्ता गवाह से जिरह करेंगे। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता विजय मिश्रा द्वारा 2018 में दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। 

फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने किया था सरेंडर    

विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुईं थी। इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी ने फरवरी 2024 में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को उन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।

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साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी    

अदालत ने परिवादी विजय मिश्रा को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अधिवक्ताओं की हड़ताल और अन्य कारणों से कई बार सुनवाई टल चुकी है। 11 फरवरी को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह की थी। अब अगले गवाह से पूछताछ के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की गई है।   


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