
सुलतानपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि घर बैठे विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
सुलतानपुर. महिलाओं के कल्याण और मदद के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। इनमें से एक 'पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान योजना' भी शामिल है। यूपी सरकार इस योजना के तहत विधवा निराश्रित महिलाओं (विधवा) को सालाना 6000 रुपये और 500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन (Vidhwa Pension) उपलब्ध कराती है। इनमें से 300 रुपए राज्य सरकार और 200 रुपए केंद्र सरकार देती है। यह राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाता है। विधवा पेंशन योजना के लिए लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि घर बैठे विधवा पेंशन (Widow Pension) के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाएं इस योजना का पात्र होती हैं। लेकिन पति की मौत के बाद अगर महिला ने दोबारा विवाह कर लिया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है जिनके बच्चे बालिग हैं और वे अपनी मां का भरण-पोषण कर सकते हैं। लेकिन, अगर बच्चे भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं हैं तो निराश्रित महिला को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
विधवा पेंशन के लिए है ये दस्तावेज जरूरी
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाणपत्र/आयु प्रमाणपत्र, बैंक खाता नम्बर और आय प्रमाणपत्र की जरूरत होती है। इसके अलावा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है।
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाएं। यहां 'निराश्रित महिला पेंशन' के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें। बस कुछ जांच के बाद कुछ ही दिनों में विधवा महिलाओं को पेंशन उनके बैंक एकाउंट में भेजी जाने लगेगी।
लाभार्थी एक नजर में
- महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए
- यूपी की विधवा महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं
- दोबारा शादी करने पर महिला की पेंशन रोक दी जाएगी
- वृद्धा पेंशन योजना जैसी अन्य योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो
- विधवा महिला के बच्चे भरण-पोषण करने में समर्थ न हों
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By- Ram Sumiran Mishra
Published on:
12 Nov 2020 06:23 pm
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