
टाइम डिपॉजिट के तहत 01 से 03 वर्ष तक के निवेश पर सालाना 5.5 फीसदी और 5 साल के निवेश पर 6.7 फीसदी वार्षिक ब्याज मिलता है।
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
सुलतानपुर. Post Office Time Deposit Scheme. अगर बिना रिस्क लिए और गारंटीड रिटर्न के साथ फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर विकल्प है। बैंकों की तरह डाकघरों में भी एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। डाकघरों में टाइम डिपॉजिट (Time Deposit Scheme) के नाम से यह स्कीम उपलब्ध है। सुलतानपुर प्रधान डाकघर के हेड पोस्टमास्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टाइम डिपॉजिट स्कीम में 01 वर्ष, 02 वर्ष, 03 वर्ष और 05 वर्ष के लिए एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। कई बैंकों के मुकाबले डाकघरों में फिक्स डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज दर अधिक है। उन्होंने बताया कि टाइम डिपॉजिट के तहत 01 से 03 वर्ष तक के निवेश पर सालाना 5.5 फीसदी और 5 साल के निवेश पर 6.7 फीसदी वार्षिक ब्याज मिलता है।
हेड पोस्टमास्टर ने बताया कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक एकाउंट में अपना पैसा निवेश किया है तो आपका पैसा डबल होने में लम्बा टाइम लग सकता है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में निवेश किये गए पैसे पर 04 फीसदी ब्याज ही मिलता है। यानी इस स्कीम में निवेश किए गए पैसे को डबल होने में तकरीबन 18 साल लगेंगे। वहीं, टाइम डिपॉजिट स्कीम में 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपका पैसा 129 माह (लगभग 11 वर्ष) में दोगुना हो जाएगा।
100 फीसदी सुरक्षित है आपका निवेश
हेड पोस्टमास्टर ने बताया कि टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां आपके 100 फीसदी निवेश पर सुरक्षा की गारंटी मिलती है, जबकि बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर ही सुरक्षा की गारंटी है।
इनकैम टैक्स में भी छूट
टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 वर्ष के निवेश पर आयकर में छूट मिलती है। इस योजना में निवेश करने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धारा 80C के तहत छूट ले सकते हैं। पोस्टमास्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि इस स्कीम में पैसे का निवेश करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड, किसान बही, बैंक पासबुक के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं।
टाइम डिपॉजिट स्कीम की खास बातें
- न्यूनतम निवेश एक हजार रुपए
- अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं
- नॉमिनेशन की भी सुविधा उपलब्ध
- सिंगल और ज्वॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा
- निवेशक की उम्र- 10 साल से उपर के बच्चे के नाम पर भी पैसा निवेश किया जा सकता है। प्रस्तावक अभिभावक होंगे और बच्चा नॉमिनी।
By- राम सुमिरन मिश्र
Updated on:
06 May 2021 12:39 pm
Published on:
06 May 2021 12:36 pm
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