
Child pornograpny
प्रतापपुर. एक नाबालिग लडक़ी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इधर कोरिया जिले के एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर नाबालिगों व बच्चों का अश्लील वीडियो पोस्ट किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ पुलिस ने आईटी एक्ट की कार्रवाई की है।
सूरजपुर जिले के 21 वर्षीय युवक द्वारा 27 दिसंबर 2021 को एक नाबालिग लडक़ी को जबरन गन्ना खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। मामले में पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने आरोपी पप्पू उर्फ मोटू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक देवानंद पांडेय ने पैरवी की थी।
इंस्टाग्राम में अश्लील वीडियो अपलोड, आरोपी गिरफ्तार
बैकुंठपुर. सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की जांच कार्यवाही रिपोर्ट मुख्यालय से ऑनलाइन मिली। कि कि 29 दिसंबर 2020 को 5.25 बजे मोबाइल नंबर 96308163** के धारक ने बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड किया है।
आरोपी सुदर्शन सिंह पिता लखनराम (23) निवासी खोड़ पाण्डवपारा द्वारा अपने मोबाइल का प्रयोग कर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड किया है। अपलोड पाए जाने से जांच रिपोर्ट प्रथम दृष्टया धारा 67(क) आईटी एक्ट का अपराध करना पाया गया।
मामले में थाना पटना में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी सुदर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त मोबाइल को क्षतिग्रस्त हालात में पेश करने से धारा 201 भादवि जोड़ न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में निरीक्षक एसपी सिंह, एसआई संदीप सिंह, महेश कुशवाहा, सम्मेलाल कोशले, शिवदयाल जगत आदि शामिल थे।
Published on:
01 Oct 2022 09:48 pm
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