Dowry greedy groom: युवती ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, सगाई के बाद युवती से फोन पर बात करने के दौरान युवक ने की थी पिकअप व 2 लाख रुपए दहेज की मांग, युवती ने कहा कि मेरे पिता अपने सामथ्र्य के हिसाब से दे पाएंगे दहेज
सूरजपुर. Dowry greedy groom: एक युवती की सगाई बड़ी धूमधाम से हुई। सगाई के बाद फोन पर बात करने के दौरान मंगेतर ने युवती से कहा कि वह अपने पिता से पिकअप व 2 लाख रुपए देने के लिए कहे। इस पर युवती ने ऐतराज किया तो मंगेतर के घरवालों ने शादी तोड़ दी। उन्होंने युवती के घर आकर कहा कि हमारा बेटा किसी दूसरी लडक़ी के साथ भाग गया है, उसका किसी और लडक़ी से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी तोड़ देने के मामले में पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक समेत 5 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।
रिपोर्ट ग्राम पंपापुर निवासी कुमारी दुर्गावती साहू ने कोतवाली थाना में दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसका विवाह कोरिया जिले के ग्राम सकरिया निवासी रूपेंद्र साहू पिता मोहरलाल साहू के साथ तय हुआ था। 19 मई को दोनों परिवार के सदस्यों एवं समाज की मौजूदगी में सगाई हुई थी।
इसके बाद रुपेंद्र साहू ने कारोबार के लिए युवती से दहेज में पिकअप वाहन एवं 2 लाख रुपए नकदी की मांग की थी। इस पर उसने कहा कि उसके परिजन सामथ्र्य के अनुरूप दहेज देंगे।
इस बात पर नाराजगी व्यक्त करने पर विगत 25 मई को उसके परिजन युवक के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने बताया कि रूपेंद्र किसी युवती के साथ भाग गया है और उसका विगत कई सालों से उसके साथ प्रेम संबंध था। ऐसा कह कर उन्होंने शादी तोडऩे की बात कही।
बंट चुके थे शादी के कार्ड
पीडि़त युवती का कहना है कि सगाई रस्म में उसके पिता का काफी खर्च हुआ है। रूपेंद्र के साथ सगाई रस्म के दौरान दोनों परिवार के बीच सहमति के बाद 3 जून को तिलक और 7 जून को विवाह की तिथि निर्धारित हुई थी।
उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रम का कार्ड भी रिश्तेदारों एवं समाज के बीच वितरित कर दिया है। ऐसे में युवक एवं उसके परिजनों द्वारा शादी तोडऩे से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात लगा है।
मंगेतर समेत 5 के खिलाफ अपराध दर्ज
पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर बुधवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक रूपेंद्र साहू समेत उसके पिता मोहरलाल साहू, माता सुगनी साहू, भाई धर्मेंद्र साहू एवं भाभी प्रीति साहू के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।