आवेदक आस मोहम्मद ने पुलिस को बताया कि कमेटी ने घर- समाज में आवाजाही, बोल चाल, पानी पीने, मोहल्ले के हैण्डपम्प के उपयोग, सामान क्रय-विक्रय, वाहन किराये से लेने-देने, धार्मिक व जीवन, मरण कार्यक्रम में शिरकत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाकायदा इस संबंध में इश्तहार जारी कर देने से पूरा परिवार सदमे में है।