
Pan shop
सूरजपुर. सूरजपुर जिले में अब सभी पान दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। दुकान संचालन के लिए कुछ शर्त भी जिला प्रशासन की ओर से रखे गए हैं, इनका पालन करना दुकानदारों व ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा। इसके बाद भी यदि शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि दुकान में तम्बाकू युक्त सिगरेट, गुडाखु, गुटखा, तम्बाकू, पाउच, बीड़ी जैसे कोई भी पदार्थ नहीं रखने और न ही विक्रय करने तथा अन्य शर्तों के अधीन संचालन करने की अनुमति दी गई हैं। इसमें पान ठेले अथवा दुकान में सेनिटाइजर व हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पान दुकान व ठेलों में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थिति में एकत्र नहीं होंगें।
ग्राहकों के खड़े होने हेतु मार्किंग की जायेगी तथा ग्राहक, मार्किंग से बाहर खड़े नहीं होंगे, पान ठेले व दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ जैसे- पान, सिगरेट, गुडाखू, गुटखा, तम्बाकू, पाउच, बीड़ी आदि का उपयोग व उपभोग सार्वजनिक स्थान व पान ठेले में किया जाना प्रतिबंधित होगा।
केवल बिक्री कर सकेंगे, मास्क पहनना अनिवार्य
इन सामाग्रियों का मात्र विक्रय किया जाये, दुकानदार एवं दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रूपये तक वसूला जाएगा।
Published on:
24 Jun 2020 11:33 pm
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