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सूरजपुर. मां की तबीयत ज्यादा खराब होने की बात कहकर युवक ने एक युवती को अपने झांसे में ले लिया। युवती जब उसके साथ चली गई तो युवक उसे अपने घर ले गया। यहां उसने युवती के साथ मारपीट कर चाकू की नोंक पर दुष्कर्म किया था। 21 साल इस पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी ने आरोपी युवक को 7 साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कुरूवां निवासी एक युवती को आरोपी युवक गुरूबचन पिता हुचंगी निवासी कलगसा, सरगुजा 27 अप्रैल 1997 को यह कहकर अपने साथ साइकिल में बैठाकर ले गया था कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
मां के सीरियस होने की खबर सुनकर युवती उसके साथ रतनपुर जाने निकली थी, लेकिन आरोपी युवक उसे अपने घर कलगसा ले गया। वहां युवती के साथ बुरी नियत से मारपीट कर चाकू निकालकर डराने धमकाने लगा।
इसके बाद उसने युवती के साथ चाकू की नोंक पर अनाचार किया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से मुक्त होकर युवती अपनी मां के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी देने के बाद उन्होंने इसकी रिपोर्ट जयनगर थाना में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपी युवक गुरूवचन के विरूद्ध धारा 366, 376 के तहत अपराध दर्ज करने के बाद 11 जुलाई 2016 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। यहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसी दौरान न्यायालय ने दो माह 9 दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया था।
सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी द्वारा की गई। इसमें आरोपी युवक गुरूवचन का आरोप साबित होने के बाद 7 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की राशि पीडि़ता को प्राप्त होगी। आखिर 21 साल बाद युवती को न्याय मिला।
Published on:
07 Jun 2018 09:36 pm
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