
Corona Effect : सब जेल के 16 कैदी होंगे पैरोल पर रिहा
नवसारी. कोरोना महामारी के कारण सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ा है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
इसके तहत गुजरात की 24 जेलों में बंद 15 हजार से ज्यादा कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए जमानत पर छोडऩे की कवायद सरकार ने शुरू की है। कोर्ट के आदेशानुसार कच्चे एवं पक्के काम के कैदियों और विशेषत: 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को रिहा किया जाएगा। नवसारी सब जेल में भी करीब सात सौ कैदी सजा भुगत रहे हैं। उनमें से 132 कच्चे और 16 पक्के काम के कैदियों को पैरोल पर छोडऩे का दरखास्त जेल प्रशासन ने उच्च स्तर पर की है। इनमें से तीन कैदी 60 वर्ष हैं। बताया गया है कि कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए नवसारी सब जेल से सूरत की लाजपोर जेल भेजा जाएगा। दूसरी तरफ नवसारी सब जेल मे आने वाले नए कैदियों को पुराने कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था की गई है। कैदियों की स्वास्थ्य जांच समेत सफाई व्यवस्था भी जेल में की गई है। अभी तक सब जेल में दो चिकित्सा कैम्प शुरू हैं। कैदियों के बीच एक मीटर का अंतर रखने की सूचना भी जेल प्रशासन को दी गई है।
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पुलिस कर्मियों की मेडिकल टीम ने की जांच
वलसाड. लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। पूरे दिन पेट्रोंलिग से लेकर जांच में पुलिसकर्मी लगे हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल टीम को थाने में बुलाया गया था। जहां पेट्रोलिंग टीम के जवानों तथा सिटी पीआई की स्वास्थ्य जांच डॉक्टर ने की। सभी पूरी तरह स्वस्थ मिले। इस बारे में बताया गया कि पूरे दिन पुलिस अपने कार्य के दौरान अलग-अलग लोगों के संपर्क में आती रहती है जिससे उनकी स्वास्थ्य जांच करवाई गई।
धारा 144 के उल्लंघन पर दुकानदार पर मामला दर्ज
वलसाड. प्रशासन द्वारा वलसाड जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत जीवन जरूरी सामान को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, कल्याण बाग के पास नवरंग लस्सी की दुकान खुली रहने पर सिटी पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुबह एसपी सुनील जोशी सिटी पुलिस के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे। इस दौरान दुकान खुली देखकर मालिक के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार दुकान मालिक ने अपने कर्मचारियों को खाना लाने के लिए दुकान खोलने की सफाई दी, लेकिन दुकान के बाहर कई गाडिय़ां भी खड़ी थी जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। धारा 144 लागू होने के बाद किसी दुकानदार के खिलाफ इसके उल्लंघन का यह पहला मामला दर्ज किया गया है।
Published on:
27 Mar 2020 06:29 pm
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