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बलात्कार के दो दोषियों को सजा

कपराडा में 11 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, नवसारी एलसीबी ने बरामद की शराब

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सूरत

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Vineet Sharma

Feb 27, 2018

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वलसाड. जिले के कपराडा में 11 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में दो लोगों को दोषी मानते हुए एडीशनल सेशन जज ने सजा का ऐलान किया। मुख्य आरोपी को चार मामलों में और सहयोगी को दो मामलों में सजा सुनाई।
बीती 28 सितंबर को गांव के दो लोगों लुईस चौधरी और उसका साथा प्रकाश आश्रमशाला से 11 साल की बच्ची को उठाकर ले गए थे। परिजनों ने बच्ची की खोज शुरू की तो अस्त-व्यस्त हालत में मालूडी गांव के पास मिली। दोनों जने बलात्कार के बाद उसे वहां छोड़ गए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एडीशनल सेशन जज एमएम मन्सूरी ने मुख्य आरोपी लुईस को चार मामलों में सजा सुनाई। विभिन्न मामलों में लुईस को पांच वर्ष, सात वर्ष, दस वर्ष और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके सहयोगी प्रकाश को कोर्ट ने दो मामलों में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।

शराब के साथ एक गिरफ्तार

नवसारी. जिला एलसीबी ने छापरा गांव के पास से कार में शराब लेकर जा रहे शख्स को गिरफ्तार किया है। कार से 40 हजार रुपए की शराब बरामद की गई है। रविवार रात पेट्रोलिंग के दौरान एलसीबी को छापरा गांव की महिला बुटलेगर के बेटे द्वारा कार से शराब लेकर आने की सूचना मिली तो एलसीबी आहिरवास के समीप निगरानी में थी। कुछ देर बाद उक्त कार वहां पहुंची तो पुलिस ने रोक लिया। जांच के दौरान अंदर से शराब बरामद होने के बाद कार चालक जीतू हलपति निवासी अदड़ी टेकरा फलिया, छापरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद शराब भरवाने वाले विवेक रमेश पटेल, भावेश विनोद नायका निवासी हनुमान फलिया और गणदेवी की बुटलेगर नीरु हलपति को वांटेड दिखाया गया है। पांच लाख की कार समेत पुलिस ने 5.40 लाख का माल सामान जब्त कर मामला नवसारी ग्रामीण थाने के सुपुर्द किया है।